खनिज नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, दो क्रशर सील
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज विभाग ने अवैध उत्खनन और नियम उल्लंघन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो क्रशर यूनिट्स को सील कर दिया है। मेसर्स शौर्य क्रशर उद्योग (प्रो. मुकुंद कुमार जैन) और मेसर्स ओम साई मिनरल्स (प्रो. रवि कुमार अग्रवाल) के खिलाफ छत्तीसगढ़ खनिज नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
दोनों संचालकों को 3 दिन के भीतर कलेक्टर कार्यालय (खनिज शाखा) में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
संयुक्त टीम की जांच में सामने आए उल्लंघन
गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र में शिकायत मिलने पर 16 मार्च 2026 को राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। जांच के दौरान चूनापत्थर के अवैध उत्खनन में संलिप्त 10 मशीनों और वाहनों पर कार्रवाई की गई।
हालांकि 1 अप्रैल को किए गए पुनः निरीक्षण में मौके पर अवैध उत्खनन नहीं पाया गया, लेकिन संबंधित क्षेत्रों के लोगों को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।
चूनापत्थर के अवैध परिवहन पर हाईवा जब्त
2 अप्रैल 2026 को सरसींवा तहसील क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए खनिज अमले ने चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त एक हाईवा (CG 11 AB 1612) को जब्त किया। वाहन मालिक दुर्गा सिंघानिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई।
कलेक्टर के निर्देश पर लगातार जारी रहेगी कार्रवाई
खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कलेक्टर के निर्देश पर समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

