नई दिल्ली | हवाई यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब फ्लाइट में अपनी पसंद की सीट चुनने के लिए हर बार अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। एविएशन रेगुलेटर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने नया नियम जारी किया है, जिसके तहत 20 अप्रैल से एयरलाइंस को कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के उपलब्ध करानी होंगी।
क्या है नया नियम?
नए निर्देशों के अनुसार, हर फ्लाइट में 60% सीटें ऐसी होंगी जिन्हें यात्री बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए चुन सकेंगे। अभी तक यह सुविधा केवल करीब 20% सीटों तक सीमित थी, जबकि बाकी सीटों के लिए 200 से 2000 रुपये तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था।
पारदर्शिता पर जोर
DGCA ने एयरलाइंस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। बुकिंग के दौरान यात्रियों को यह साफ दिखाई देना चाहिए कि कौन-सी सीटें मुफ्त हैं और किन पर शुल्क लागू होगा।
परिवार के साथ यात्रा होगी आसान
नए नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों को, जहां तक संभव हो, पास-पास सीट दी जाए। इससे परिवार और दोस्तों के साथ यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा।
एयरलाइंस ने जताई चिंता
इस फैसले पर IndiGo, Air India और SpiceJet जैसी एयरलाइंस ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे उनकी आय प्रभावित हो सकती है और किराए में बढ़ोतरी की संभावना है।
यात्रियों को क्या फायदा?
भारत में रोजाना 5 लाख से अधिक लोग हवाई यात्रा करते हैं। ऐसे में सीट चयन पर लगने वाला अतिरिक्त खर्च कम होने से यात्रियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा और सफर पहले से किफायती हो सकेगा।
