“ऑपरेशन आघात” में रायगढ़ पुलिस का बड़ा प्रहार: एक दिन में 919 लीटर अवैध शराब जब्त, 36 आरोपी गिरफ्तार

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रायगढ़, 24 मार्च

जिलेभर में सघन अभियान, 35 आबकारी प्रकरण दर्ज, 21 आरोपी भेजे गए जेल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देशन में रायगढ़ जिले में “ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध शराब के विरुद्ध 22 मार्च से तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे दिन पुलिस ने जिलेभर में व्यापक कार्रवाई करते हुए 35 आबकारी प्रकरण दर्ज किए। इस दौरान कुल 919 लीटर अवैध शराब जब्त की गई, जिसमें 898 लीटर महुआ शराब सहित देशी और अंग्रेजी शराब शामिल है। कार्रवाई के दौरान 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 21 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 1 लाख 23 हजार रुपए बताई गई है।
पहले दिन भी 23 प्रकरणों में करीब 120 लीटर शराब जब्त कर आरोपियों पर कार्रवाई की गई थी।

छाल थाना क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई, 530 लीटर महुआ शराब जब्त, 1000 किलो महुआ पास नष्ट

अभियान के दूसरे दिन थाना छाल क्षेत्र के ग्राम बेहरामार में सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई। पुलिस ने रेड कर अवैध शराब निर्माण के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया। मौके से 530 लीटर महुआ शराब जब्त की गई और करीब 1000 किलो महुआ पास नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।

मुखबिर सूचना पर छाल पुलिस की रेड, अवैध निर्माण का भंडाफोड़

छाल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बेहरामार में दबिश देकर आरोपी जयपाल राठिया पिता कोलसिंह राठिया उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि गांव के प्रदीप कुमार बेहरा द्वारा अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा था, जो पुलिस कार्रवाई की सूचना मिलते ही फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 400 लीटर सिन्टेक्स टंकी, 120 लीटर जरीकेन और 10 लीटर बोतलों में भरी कुल 530 लीटर महुआ शराब तथा निर्माण उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश जारी है।

चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग कार्रवाई, 81 लीटर शराब बरामद

थाना चक्रधरनगर पुलिस ने ग्राम बरलिया में आरोपी जगदीश सारथी (56 वर्ष) से 51 लीटर तथा ग्राम नवापाली में आरोपी अजय चौहान (22 वर्ष) से 30 लीटर महुआ शराब जब्त की।

पुसौर थाना की कार्रवाई, ओडिशा से शराब परिवहन का खुलासा

थाना पुसौर पुलिस ने ग्राम तरडा में घेराबंदी कर आरोपी जयकुमार यादव (35 वर्ष) और देमति साव (38 वर्ष) को मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 100 पाउच (18 लीटर) महुआ शराब जब्त की गई। एक अन्य कार्रवाई में आरोपी तोरन साव को 5.40 लीटर देशी शराब के साथ पकड़ा गया।

घरघोड़ा थाना क्षेत्र में ढाबा में छिपाकर बिक्री का मामला उजागर

थाना घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम कोनपारा में आरोपी राजेश चौहान (22 वर्ष) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की, जिसे वह ढाबा में बिक्री के लिए छिपाकर रखे था। इसके अलावा ग्राम टेरम जुनाडीह में दिलबोध राठिया (58 वर्ष) से 15 लीटर तथा ग्राम करीकछार में हेमलाल राठिया से 70 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई।

पूंजीपथरा थाना की कार्रवाई, खेत और घर दोनों जगह दबिश

थाना पूंजीपथरा पुलिस ने ग्राम गुडगुड में एतवार सिंह राठिया (45 वर्ष) से 12 लीटर तथा ग्राम तराईमाल में कुमारी उरांव (36 वर्ष) से 6 लीटर महुआ शराब जब्त की।

भूपदेवपुर थाना में बाड़ी से शराब बरामद

थाना भूपदेवपुर पुलिस ने ग्राम गिण्डोला में मनोहर राठिया (40 वर्ष) और ग्राम कुर्रूभाठा में शगंगोली लाल रावत (55 वर्ष) के कब्जे से कुल 14 लीटर महुआ शराब जब्त की।

खरसिया थाना की लगातार कार्रवाई, तीन आरोपियों से शराब बरामद

थाना खरसिया पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए श्यामलाल केंवट (33 वर्ष) से 9 लीटर, संजय तुरी (36 वर्ष) से 10 लीटर और नारायण प्रसाद तुरी (27 वर्ष) से 10 लीटर महुआ शराब जब्त की।

तमनार थाना में परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार

थाना तमनार पुलिस ने ग्राम महलोई में आरोपी लोचन प्रसाद सिदार (37 वर्ष) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जब्त की, जिसे वह पाउच में परिवहन कर रहा था।

आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई, अभियान लगातार जारी

उक्त सभी मामलों में आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। जिले में “ऑपरेशन आघात” के तहत अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश, अवैध कारोबारियों को नहीं मिलेगी राहत

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह ने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि “अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत लगातार कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”

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