छत्तीसगढ़

किशोर बालिका को भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने वाला युवक  गिरफ्तार

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घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

थाना घरघोड़ा में दिनांक 14.10.2023 को स्थानीय रहवासी द्वारा उसकी नाबालिग बालिका (16 साल) के 08 अक्टूबर के सुबह घर में बिना बताये कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया , रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में गुम इंसान क्र. 52/23 एवं अपराध क्र. 470/23 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना दरम्यान बालिका को उसके गांव का युवक दीपक चौहान प्रेम संबंध बनाकर भगा ले जाने की जानकारी मिली ।

घरघोड़ा पुलिस लगातार गुम बालिका और संदेही युवक की पतासाजी की जा रही थी । दोनों के दिल्ली में रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी किन्तु दोनों मोबाइल बंद कर लगातार अपना निवास स्थान बदल रहे थे । पुलिस लगातार संदेही युवक के परिजनों से पूछताछ कर जानकारी लिया जा रहा था, पुलिस के दबाव को देखते हुए युवक वापस बालिका को गांव लाकर किराया मकान लेकर रहने लगा ।

पुलिस को सूचना मिलते ही बालिका को दस्तयाब कर संदेही को हिरासत में लिया गया । महिला पुलिस अधिकारी को बालिका ने बताया कि करीब 4-5 साल से दीपक चौहान को जानती है । दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे थे । इसी दरम्यान दिनांक 08.10.2023 को दीपक चौहान शादी कर पत्नी बनाकर रखने का विश्वास देकर गांव में ही शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद बस में रायगढ़ ले गया, दोनों ट्रेन पकडकर दिल्ली चले गये।

जहां किराये के रूम में रखकर शारीरिक संबंध स्थापित किया है। बालिक के कथन, मेडिकल रिपोर्ट पर प्रकरण में धारा 366,376(2)ढ भादवि एवं 4, 6 पास्को एक्ट जोड़ा गया और आरोपी दीपक चौहान पिता नरसिंह चौहान उम्र 23 वर्ष थाना घरघोडा जिला रायगढ़ को  गिरफ्तार कर आज दिनांक 01.08.2024 को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

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