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जशपुर। विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण न्यायालय ने 2 फरवरी 2026 को खीरसागर यादव को अपनी पत्नी और सास की हत्या के मामले में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
शराब के नशे में हुआ था विवाद
घटना नवंबर 2024 में खजरीढाप चौकी क्षेत्र में घटित हुई थी। आरोपी खीरसागर यादव (28 वर्ष) शराब के नशे में अपनी पत्नी रोशनी बाई और बीच-बचाव के लिए आई सास जगरमनी बाई को लकड़ी के डंडे से मारकर मौत के घाट उतार दिया था।
जांच और गिरफ्तारी
घटना के तुरंत बाद जशपुर पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। SDOP पत्थलगांव डॉ. धुर्वेश कुमार जायसवाल ने मामले की विवेचना की, जबकि लोक अभियोजक श्री अजीत रजक अभियोजन के लिए मौजूद थे।
न्यायालय का फैसला
विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए खीरसागर यादव को धारा 103(1) (दो बार) के तहत आजीवन कारावास और दो-दो 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।