छत्तीसगढ़

भोर तक डीजे बजाना पड़ा भारी, पुलिस ने पीकअप वाहन सहित साउंड सिस्टम किया जब्त

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शंकरगढ़ | बलरामपुर-रामानुजगंज थाना शंकरगढ़ क्षेत्र में कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम बचवार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पूरी रात तेज आवाज में डीजे बजाने पर पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर डीजे सामग्री व पीकअप वाहन जब्त किया है।



पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना दिनांक 23 जनवरी 2026 की है। तड़के करीब 4 से 5 बजे भोर के बीच आरोपी पीकअप वाहन क्रमांक UP 67 CT 1734 में डीजे साउंड सिस्टम लोड कर तेज ध्वनि में संगीत बजा रहे थे, जिससे आसपास के रहवासियों को भारी असुविधा हो रही थी।


सूचना मिलने पर शंकरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे संचालन से संबंधित अनुमति पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। लेकिन आरोपी कोई वैध अनुमति या सक्षम अधिकारी का आदेश प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे साउंड (10 नग), ऑडियो टोन मशीन (03 नग), मिक्सर (01 नग), डिस्को लाइट (08 नग), जनरेटर (01 नग) सहित पीकअप वाहन को जब्त कर लिया।



आरोपियों में

1. नीरज कुमार, पिता हरवंश राम, उम्र 22 वर्ष, निवासी लड्वा, थाना शंकरगढ़


2. लक्ष्मण, पिता रामू, उम्र 21 वर्ष, निवासी लड्वा, थाना राजपुर
शामिल हैं।


पुलिस ने मौके पर कोलाहल पंचनामा एवं जप्ती पत्रक तैयार कर मामले को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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