छत्तीसगढ़

रेत के अवैध परिवहन में लगे 9 ट्रैक्टर जब्त, वाहन मालिकों पर दर्ज हुआ प्रकरण

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कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कार्रवाई लगातार जारी

रायगढ़, 15 दिसम्बर 2025/ जिले में खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन के विरुद्ध प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रहे 09 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है।

जिला खनिज अधिकारी श्री रमाकांत सोनी ने बताया कि खनिज निरीक्षक श्री सोमेश्वर सिन्हा एवं जांच दल द्वारा सतत निगरानी के दौरान यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित वाहन बिना किसी वैध अनुमति के रेत का परिवहन कर रहे थे। मौके पर ही वाहनों का विधिवत जांच के बाद संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

सभी मामलों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

इनके विरूद्ध की गई कार्रवाई

जिन वाहन मालिकों के ऊपर कार्रवाई की गई है, इनमें जोरापाली के भानुकुमार चौहान, वाहन क्रमांक  सीजी 13 बीई 9014, बाल्मिकी प्रजापति वाहन न्यू हालैण्ड सोल्ड, कुरमापाली के नूतन साहू वाहन स्वराज सोल्ड, गोपालपुर के प्रेम उरांव वाहन महिन्द्रा सोल्ड, पतरापाली के समीर पटेल वाहन क्रमांक सीजी 13 एडब्ल्यू 2563, बाबाधाम रायगढ़ के तिरथलाल यादव वाहन क्रमांक सीजी 13 एव्ही 3634, रायगढ़ के प्यारेलाल साहू वाहन क्रमांक सीजी 13 यूएच 2738, धनागर के उत्तम सारथी वाहन क्रमांक सीजी 13 एएस 4893 एवं हण्डी चौक रायगढ़ के गणेश अग्रवाल वाहन क्रमांक महिन्द्रा सोल्ड शामिल है।

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