लूटपाट एवं अपहरण के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार।

Advertisement
Advertisement

:-आरोपियों ने₹10000 लूट कर 50000 की फिरौती मांगी
:-आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं₹500 नागद जप्त

➡️ घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक हीरा सिंह पिता शिव शिवबचन निवासी मूडगांव थाना उदयपुर ने दिनांक 08/12/2025 को रिपोर्ट दर्ज कराया की पिछले दिन 07/12/25 को सुख साय पंडा द्वारा इसकी पत्नी ठाकुर बाई के बीमारी का इलाज करने का झांसा देकर झाड़ फूंक के लिए लुचकी घाट ले गया। जहां सुखसाय पंडा ने अपने साथियों के साथ हीरा सिंह से ₹10000 लूट लिए और हीरा सिंह को जाने दिया। कुछ देर बाद हीरा सिंह को सुख साय पांडा के साथियों ने सुख साय के मोबाइल से फोन कर सुख साय को छोड़ने के लिए ₹50000 की फिरौती मांगी।

➡️ प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली अंबिकापुर में अपराध क्रमांक 920/2025 धारा 309(2),308(2),3,(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों का पता तलाश की जा रही थी जो आरोपी 1. सुख साय गिरी पिता स्व. सोहन गिरी 40 वर्ष 2. शेरा गिरी पिता कामेश्वर गुरु उम्र 20 वर्ष 3. विनय गिरी पिता सलाम गिरी 28 वर्ष सभी निवासी थाना बतौली को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जिन्होंने घटना करना स्वीकार किया।

आरोपी सुखसाय पांडा ने अपने साथी शेर गिरी, विनय गिरी के साथ मिलकर लुट एवं स्वयं के अपहरण का ढोंग करते हीरा सिंह से फिरौती की रकम मांगने की पूरी योजना पहले ही बना ली थी। प्रकरण में अपराध की नियति अनुसार धारा 238,61 बी एन एस जोड़ी गई तथा दिनांक 09/12/20 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं ₹500 नगदी जप्त कर विधिवत कार्यवाही की गई है। प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली अंबिकापुर श्री शशिकान्त सिन्हा, उप निरीक्षक संपत पोटाई, प्रधान आरक्षक सियाराम मरावी, अमरेश दास की मुख्य भूमिका रही।

Advertisement
Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *