छत्तीसगढ़

ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे वाहन चालक कों 15000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित

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:- थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही।
:- दोपहिया वाहन चालक द्वारा शराब का सेवन कर बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
:- यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

⏩ सडक दुर्घटनाओ कों कम करने की दिशा मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) के दिशा निर्देशन मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग दौरान अपाचे मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/इएच/3294 के वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया,

जो वाहन चालक द्वारा अपना नाम धनेश्वर सिंह आत्मज प्रकाश सिंह उम्र 23 वर्ष साकिन पटोरा थाना लुन्ड्रा का होना बताया जो वाहन चालक कों ब्रेथ ऐनालाइजर से मौक़े पर चेक किये जाने पर शराब के नशे मे धुत्त होकर वाहन चलाना एवं वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक कों 15000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लुन्ड्रा उप निरीक्षक आर. एन. पटेल, सहायक उप निरीक्षक शिवचरण साहू, आरक्षक इबनुल खान, बालकेश्वर सक्रिय रहे।

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