छत्तीसगढ़

चिटफंड के मामले मे 02 आरोपी गिरफ्तार

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:- थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपियों द्वारा आपराधिक षड़यंत्र कारित करते हुए शेयर मार्केट मे पैसे लगाने पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत का मुनाफा देने का झांसा देकर लाखो की कि गई थी ठगी।
:- मामले मे पूर्व मे 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया था पेश।
:- चिटफण्ड के मामलो मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

⏩ मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भोला प्रसाद कुर्रे ने दिनांक 03/12/24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 24/01/24 से 02/06/24 के मध्य आरोपी संजीत अग्रवाल अपने परिवार के सदस्यों व अन्य के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करते हुए लोगों को शेयर मार्केट में रूपये लगाने पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत का मुनाफा देने का लालच देकर लोगों से लाखों रूपये का धोखाधड़ी किया है कि रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 715/24 धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

⏩ विवेचना के दौरान प्राथी व गवाहों का कथन दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रार्थी तथा गवाहों के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त कर खाते के अवलोकन पर पाया गया कि आरोपियों के खाते में भारी मात्रा में रूपये जमा किया गया है, प्रकरण में पंजीयक कार्यालय अम्बिकापुर से जानकारी प्राप्त किया गया है जो आरोपी का कम्पनी शुभ निवेश स्टॉक मार्केट का पंजीयन नहीं होना पाया गया है।

प्रकरण में विवेचना दौरान पाया गया कि आरोपी संजीत अग्रवाल व अन्य आरोपियों के द्वारा शुभ निवेश स्टाक मार्केट के नाम से कंपनी खोलकर बिना अनुमति के लोगों को ज्यादा लाभ देने का झांसा देकर स्थानीय लोगों को एजेंट का कार्य देकर चैन सिस्टम के माध्यम से सीधे साधे निवेशकों से रूपये जमा कराकर करोडो रूपये की ठगी कर कंपनी का कार्यालय बंद कर भाग गये है। विवेचना दौरान आरोपियों के द्वारा ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4,5,6 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपको का हितों का संरक्षण नियम 2005 की धारा 10 का अपराध घटित करने का साक्ष्य पाये जाने से होना पाये जाने से उक्त धारा जोडीकर मामले मे अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रकरण की विवेचना दौरान निवेशक एवं गवाहो के कथन व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पर पाया गया कि भोला प्रसाद कुर्रे निवेशको से संपर्क कर शुभ निवेश कंपनी को अपना होना बताकर तथा विश्वास दिलाकर छल पूर्वक रूपये निवेश कराये तथा अपने खाता में लाखो रूपये लिये गए है,उक्त खातों का अवलोकन करने पर रूपये को लगातार खर्च करना पाया गया किंतु कंपनी के नाम के किसी भी खाते से रुपयों को जमा नहीं किया गया है। *प्रकरण की विवेचना दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले मे भोला प्रसाद कुर्रे, देवकुमार कुर्रे व संजीत अग्रवाल को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व मे पेश किया गया था।*

⏩ दौरान विवेचना प्रकरण मे नामजद आरोपी कन्हैयालाल अग्रवाल की संलिप्तता के संबंध में निवेशको द्वारा बताया गया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से पुछताछ किये जाने पर अपना नाम *(01)कन्हैयालाल अग्रवाल आत्मज स्व. गुगन राम अग्रवाल उम्र 60 वर्ष साकिन भैयाथान रोड सूरजपुर जिला सूरजपुर* का होना बताया, आरोपी कन्हैयालाल को प्रकरण मे गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है,

विवेचना दौरान आरोपी संजीत अग्रवाल के आईसीआईसीआई स्थित बैंक खाता का अवलोकन करने पर निवेशकों से प्राप्त रकम को आईसीआईसीआई स्थित छाया मोबाइल नामक बैंक खाता में ट्रांसफर किया जाना पाया गया। उक्त खाता के संबंध में जानकारी लेने पर खाता साकेत साहू द्वारा संचालित होना पाया गया। संजीत अग्रवाल के द्वारा अपने कथन में ठगी से प्राप्त रकम को छाया मोबाईल के खाता में ट्रांसफर कराकर नगदी प्राप्त करना बताया गया है।

जिस संबंध में साकेत साहू को थाना लाकर नोटिस देकर संजीत अग्रवाल के खाता में ट्रांसफर हुए रकम के संबंध में वैध दस्तावेज चाहा गया जो कोई दस्तावेज नहीं होना व रकम नगदी के रूप में आहरण करके संजीत को दे देना बताया। साकेत साहू के द्वारा संतोष जनक दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में आरोपी संजीत अग्रवाल को लाभ पंहुचाने में आपराधिक संलिप्तता / सहयोग पाये जाने से बतौर आरोपी नाम जोड़ा कर आरोपी (02) साकेत साहू आत्मज विश्वनाथ साहू उम्र 33 वर्ष साकिन साहू गली सूरजपुर जिला सूरजपुर को प्रकरण मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, आरक्षक विकास सिंह, अरविन्द उपाध्याय, अतुल शर्मा, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।

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