छत्तीसगढ़

पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने पर सहायक शिक्षक निलंबित

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बलरामपुर 05 नवम्बर 2025/ सहायक शिक्षक श्री सुनील कुमार पटेल  शासकीय प्राथमिक शाला धनजरा, विकासखण्ड वाड्रफनगर के विरूद्ध समाचार माध्यमों से शीर्षक गुरूजी को हाजरी करने का वेतन मिलता है… बच्चों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खेलवाड़ शिकायत की प्रांरभिक जाँच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर द्वारा की गई।

कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री सुनील कुमार पटेल के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों की पुष्टि हुई एवं संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक गुणवत्ता स्तर काफी कम होना पाया गया है। सुनील कुमार पटेल द्वारा पदीय दायित्व के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है,

जिसके लिए श्री सुनील कुमार पटेल का छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम- (1) (2) (3) के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (क) के तहत् जिला शिक्षा अधिकारी श्री एम.आर. यादव के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री सुनील कुमार पटेल का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामचन्द्रपुर में निर्धारित किया गया है। साथ ही इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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