छत्तीसगढ़

पेंड्रा : नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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पेंड्रा । विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड, श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी गंगादीन उर्फ गंगा खलखो को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना 3 सितंबर 2024 को कोटमी क्षेत्र में हुई थी।



जानकारी के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग छात्रा को बस स्टैंड पर बहला-फुसलाकर समोसा खिलाने और घर छोड़ने का झांसा दिया। इसके बाद उसे कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र के तेलियामार गांव में अपने परिचित के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत पर पेंड्रा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।



न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आजीवन कारावास के साथ ₹5,000 का अर्थदंड, और भारतीय दंड संहिता की धारा 137(2) के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2,000 का अर्थदंड देने का आदेश दिया। अर्थदंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया।

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