छत्तीसगढ़

सैलून संचालक से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चक्रधरनगर पुलिस ने भेजा रिमांड पर

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रायगढ़, 9 अक्टूबर । चक्रधरनगर पुलिस ने अंबेडकर चौक स्थित सैलून दुकान में मारपीट करने वाले आरोपी शेख अजरूद्दीन उर्फ अज्जू पठान को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपी ने सैलून संचालक से शराब पीने के लिए पैसे मांगे, इंकार करने पर गाली-गलौज करते हुए दुकान में आग लगाने की धमकी दी और मारपीट की थी।

जानकारी के अनुसार, 8 अक्टूबर को थाना चक्रधरनगर में प्रार्थी विजय श्रीवास पिता दैतारी श्रीवास (उम्र 38 वर्ष) निवासी बंगलापारा, थाना चक्रधरनगर रायगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका “विजय सैलून” अंबेडकर चौक पर स्थित है। 7 अक्टूबर की रात करीब 8:30 बजे आरोपी अज्जू पठान निवासी पंजरी प्लांट रायगढ़ उसके दुकान में आया और शराब पीने के लिए 200 रुपये की मांग करने लगा। पैसा न देने पर उसने गाली-गलौज की और माचिस निकालकर दुकान में आग लगाने की धमकी दी। जब प्रार्थी ने उसे रोका तो आरोपी ने उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट कर दी। आसपास के दुकानदारों ने पहुंचकर किसी तरह विवाद शांत कराया।

शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 448/2025 धारा 296, 351(3), 119(1), 324(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के जलाए गए झाड़ू और लकड़ी के पाटा का पंचनामा तैयार किया। आरोपी की पहचान शेख अजरूद्दीन उर्फ अज्जू पठान के रूप में हुई। पूछताछ में उसने अपराध करना स्वीकार किया, जिस पर प्रकरण में धारा 331(6) बीएनएस भी जोड़ी गई।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी अज्जू पठान पूर्व में भी मारपीट, आर्म्स एक्ट और जुआ एक्ट के मामलों में आरोपी रह चुका है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। संपूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी और हमराह स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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