आरोपी-वासुदेव सिंह पिता स्वः बेचन सिंह उम्र 50 वर्ष सा. सिरजानगर थाना महुआ जिला बैसाली (बिहार) हा. मु. भूरसापारा वार्ड क.04 कुसमी थाना कुसमी जिला बलरामपुर रामानुजगंज

अपराध क्रमांक 85/2025 धारा-64(2) (m) बी.एन. एस, 4 (1), 6 (1) पॉक्सो एक्ट, 3(2) (V) एसटी/एससी एक्ट
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया थाना कुसमी में उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि एक घर में हम लोग पुरे परिवार के साथ तथा दुसरे घर में मेरे ससुर जो बुजुर्ग हैं वो रहते है। प्रार्थीया की बेटी पीड़िता रोज दिन शाम को खाना पहुंचाने जाती थी कल दिनांक 05/10/2025 को शाम करीब 8 बजे इसकी बेटी बोली की मैं अपने दादा के पास जा रही हूँ फिर कुछ देर बाद में अपने ससुर के लिये खाना पहुंचाने गई तो देखी वहां पर इसकी बेटी पीड़िता नहीं थी,
लड़की को पता करते आ रही थी तभी रास्ते में बासुदेव सिंह के झोपड़ी को झांक कर देखी तो वासुदेव सिंह मेरी लड़की पीड़िता का पुरा कपड़ा खोल कर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) कर रहा था। वासुदेव सिंह मेरे से माफी मांग रहा था गलती हो गया आज के बाद गलती नहीं करूंगा बोल रहा था फिर मैं अपनी लड़की को घर ले आयी फिर पुछी तो मेरी लड़की पीड़िता बताई की करीब 01 माह से वासुदेव सिंह बीच बीच में पीड़िता को जबरन अपने साथ अपने झोपड़ी में ले जाकर तीन चार बार गलत काम (बलात्कार) किया है।
प्रार्थीया कि रिपोर्ट पर थाना कुसमी में उपरोक्त थारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुसमी, स्टॉफ के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रकरण के आरोपी-वासुदेव सिंह पिता स्वः बेचन सिंह उम्र 50 वर्ष सा. सिरजानगर थाना महुआ जिला बैसाली (बिहार) हा. मु. भूरसापारा वार्ड क.04 कुसमी थाना कुसमी जिला बलरामपुर रा. गंज (छ.ग.) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आज दिनांक 07/10/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।




