छत्तीसगढ़

नाबालिग कों शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपी किया गया गिरफ्तार

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🔷 थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे त्वरित कार्यवाही कर आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
🔷 नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

⏩ सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं प्रार्थी द्वारा दिनांक 10/07/24 कों प्रार्थी थाना उदयपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 08/07/24 कों प्रार्थी की नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कही चली गई हैं, आस पास खोजने से नही मिल रही हैं, प्रार्थी द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नाबालिग बालिका कों ले जाने की शंका पर मामले मे थाना उदयपुर मे अपराध क्रमांक 153/24 धारा 137 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले मे शामिल आरोपी एवं नाबालिग का पता तलाश किया जा रहा था पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे नाबालिग बालिका कों बरामद कर सी.डब्लू.सी. मे बयान दर्ज कराने पर नाबालिग द्वारा घटना के बारे मे बताया गया कि आरोपी कार्तिक नाबालिग कों शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म किया हैं, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी कार्तिक की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना कार्तिक उम्र 18 वर्ष साकिन डांडगाँव थाना उदयपुर का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर नाबालिग कों शादी करने का झांसा देकर अनाचार की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे 67, 64(2) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक दिलिप दुबे, प्रधान आरक्षक राजनाथ राम, महिला आरक्षक प्रियंका तिर्की आरक्षक प्रवीण सिंह शामिल रहे।

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