छत्तीसगढ़

जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले मे बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाला अनावेदक गिरफ्तार

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:- थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा जिला बदर हुए अनावेदक साडबार थाना मणीपुर निवासी इन्दर सोनवानी के विरुद्ध की गई सख्त कार्यवाही।
:- अनावेदक कों जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा 01 वर्ष के लिए सरगुजा जिला सहित अन्य आस पास के 05 जिलों से किया था जिला बदर ।
:- आरोपी के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126, 135(3) के तहत की गई कार्यवाही।
:- आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही ।

आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अनावेदक इन्दर सोनवानी पिता राम प्रसाद सोनवानी उम्र 44 वर्ष निवासी साडबार थाना मणीपुर जिला सरगुजा को कार्यालय कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी जिला सरगुजा के आदेश क्रमांक 157/ वाचक/25 अंबिकापुर दिनांक 20/02/2025 के आदेश तहत अनावेदक को जिला सरगुजा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों से 01 वर्ष की कालअवधि के लिए आदेश पारित कर जिला बदर की कार्यवाही की गई थी जो आज दिनांक 12/09/2025 को जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि थाना मणीपुर जिला सरगुजा का निगरानी बदमाश जिला बदर किया हुआ

व्यक्ति इंदर सोनवानी पिता रामप्रसाद सोनवानी निवासी साडबार थाना मणीपुर का अपने घर सांडबार हरिजन पारा में है की सूचना पर मौक़े पर रवाना होकर देखे जो इंदर सोनवानी उक्त आदेश की अवहेलना कर अपने घर साडबार हरिजनपारा में मिला जो जिला बदर बदमाश इंदर सोनवानी जिला दण्डाधिकारी महोदय सरगुजा के आदेश की अवहेलना कर जिला सरगुजा में आकर जनता के बीच स्वयं को प्रभावशील बनाने के लिए घर पर था,

अनावेदक द्वारा संज्ञेय अपराध घटित करने की संभावना पर थाना मणीपुर मे अनावेदक के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 44/177/25  धारा 170 /126,135(3) बी.एन.एस.एस. कायम कर अनावेदक को गिरफ़्तार कर प्रतिबंधित करने हेतु इस्तगासा कार्यपालिक दंडाधिकारी अंबिकापुर के समक्ष पेश किया गया है।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर निरीक्षक अश्वनी सिंह, सहायक उप निरीक्षक अनिल पाण्डेय, आरक्षक सत्येंद्र दुबे, उमाशंकर साहू, अनिल सिंह, पवन यादव सक्रिय रहे।

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