छत्तीसगढ़

पेंड्रा : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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पेंड्रा । नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना के महज आठ महीने के भीतर ही अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

मामला 14 जनवरी 2025 का है। कोटमीकला चौकी क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले आरोपी पंकज पठारी उर्फ पंकज टेकाम पिता राजकुमार टेकाम के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उस दिन पीड़िता के परिजन खेत में काम करने गए थे और उसका भाई पिकनिक पर गया हुआ था। दोपहर में जब नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ नदी से नहाकर लौटी और घर में अकेली थी, तभी आरोपी पंकज पठारी घर में जबरन घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस घटना के बाद पीड़िता के परिजनों की रिपोर्ट पर पेंड्रा थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया था।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आज फैसले में आरोपी पंकज पठारी को दोषी करार दिया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत उसे आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा, बीएनएस एक्ट की धारा 332(ख) के तहत सात वर्ष का सश्रम कारावास भी सुनाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। वहीं, अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक-एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

महज आठ महीने के भीतर सुनाए गए इस फैसले को त्वरित न्याय का उदाहरण माना जा रहा है। इस मामले में शासन की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

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