छत्तीसगढ़

गैर इरादतन हत्या के मामले मे आरोपी गिरफ्तार

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:- थाना लखनपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- अवैध रूप से बिजली तार हुकिंग कर खेत धान मे करेंट तार लगाने से 02 व्यक्ति के फौत होने पर की गई सख्त कार्यवाही।
:- आरोपी के निशानदेही पर पूर्व मे घटना मे प्रयुक्त तार किया गया था जप्त।


मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि सूचक जगेश्वर यादव साकिन लोसंगी थाना लखनपुर द्वारा दिनांक 31/05/25 को थाना लखनपुर आकर मर्ग इंटीमेशन चाक कराया कि सूचक का भाई नीरसाय यादव दिनांक 30/05/25 को अपने छानी मरम्मत कराने के लिए पड़ोसियों को बुलाकर मरम्मत कराया और शाम कों सबको वापस भेज दिया, बाद मरम्मत सूचक का भाई निरसाय यादव अपने साथी विष्णु माझी के साथ उसके ससुराल शिवनंदन मांझी के घर जाने की बात बोलकर घर से निकले, जो रात में वापस नहीं आये।

दिनॉक 31/05/25 को सुबह रामनंदन मांझी फोन से बताया कि घर से कुछ दूर खर्रा (बुल्हट) नाला के पास रघुनाथ मांझी अपने खेत धान फसल के सुरक्षा हेतु चारों तरफ बैटरी वाला झटका नंगा तार से घेराव किया था जिसमें मेन लाईन खम्मा से अवैध रूप से बिजली हुकिंग कर यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से बिजली करंट से फौत होना संभव है बिजली करंट प्रवाहित किया था जो नीर साय यादव एवं विष्णु मांझी उपरोक्त बिजली तारंगित तार के संपर्क में आन से करंट लगने से मृत्यु हो गई है कि रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया।

दौरान जॉच घटनास्थल निरीक्षण, गवाहों के कथन, दोनों मृतकों के पी०एम० रिपोर्ट में भी डॉ० साहब द्वारा बिजली करंट से होना लेख किया गया है। मामले मे आरोपी के विरूद्ध थाना लखनपुर मे अपराध क्रमांक 130/25 धारा 105 बी.एन.एस. एवं 135 विद्युत् अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी रघुनाथ माझी का पता तलाश किया जा रहा था जो आरोपी घटना दिनांक के पश्चात से लगातार फरार चल रहा था, पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले के आरोपी रघुनाथ माझी को पकड़कर हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम *रघुनाथ माझी स्व. जयराम माझी उम्र 59 वर्ष साकिन लोसंगी पंडरीपानी थाना लखनपुर* का होना बताया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी से पूर्व मे घटना मे प्रयुक्त तार जप्त किया गया था, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी  लखनपुर निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक सिदयुस लकड़ा, प्रधान आरक्षक पीताम्बर सिंह, आरक्षक जितेंद्र सांडिल्य, जागेश्वर बघेल, राकेश एक्का सक्रिय रहे।

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