छत्तीसगढ़

कृषि विभाग उर्वरक बिक्री करने वाले संस्थानों की कर रहा जांच

नोडल अधिकारी से कर सकते हैं अधिक कीमत पर उर्वरक बिक्री की शिकायत, जारी किया गया नंबर

रायगढ़, 16 जुलाई 2025/ जिले में शासन द्वारा निर्धारित दर पर एवं गुणवत्ता युक्त उर्वरक की बिक्री के लिए जिले के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा सतत रूप से विक्रय संस्थानों की जांच और सत्यापन किया जा रहा है। अनियमितता पाए गए केन्द्रों पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्यवाही किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने बताया कि खरीफ सत्र प्रारंभ से अब तक 42 संस्थानों का निरीक्षण कर 16 संस्थानों पर कार्यवाही किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी कृषक को अधिक दर पर उर्वरक विक्रय या अन्य किसी भी प्रकार के उर्वरक संबंधित शिकायत या सूचना देना है

तो जिला स्तर पर उर्वरक व्यवस्था के नोडल अधिकारी श्री हिन्द कुमार भगत, सहायक संचालक कृषि, कार्यालय उप संचालक कृषि-रायगढ़ के मोबाइल नंबर 7974763220 पर कर सकते है। अधिक कीमत पर उर्वरक बिक्री की शिकायत सही पाए जाने कर संबंधित संस्थान के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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