छत्तीसगढ़

होटल के गार्ड एवं व्यवसायी से मारपीट के मामले मे 07 आरोपी गिरफ्तार

:- थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपियों के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
:- आरोपी गोरा खान के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त स्टील का रॉड किया गया जप्त।
:- आरोपी गोरा खान, विशाल मिंज एवं सिद्धार्थ त्रिपाठी के विरुद्ध पूर्व मे कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
:- मामले मे अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है, जिनका पता तलाश किया जा रहा है।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी/आहत दीपक जायसवाल साकिन केदारपुर थाना अम्बिकापुर दिनांक 08/07/25 को थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 08/07/25 के शाम लगभग 05:30 बजे विकास सोनी, चुम्मा शर्मा उर्फ़ दीपक शर्मा, विशाल मिंज, राहुल सिंह, अविनेन्द्र सिंह उर्फ़ सिप्पू, सिद्धार्थ त्रिपाठी, गोरा खान एवं अन्य लोग सेहत भोजनालय से खाना खाकर बाहर निकले, जो अपने वाहनो को प्रार्थी के होटल के सामने बेतरतीब तरीके से खड़ी किये थे जिससे प्रार्थी के होटल के गार्ड सूरज द्वारा उन्हे अपने वाहन को सही तरीके से खड़ा करने के लिये बोल रहा था।

इतने में सभी मिलकर गार्ड को गाली गलौज करने लगे, तब प्रार्थी द्वारा उक्त युवकों को गाली गलौज करने से मना कर जाने की बात बोला, जो उक्त युवकों द्वारा प्रार्थी कों तुम बोलने वाले कौन होते हो कहते हुए जान से मारने की धमकी देते हुये सभी युवक मिलकर हाथ मुक्का, लात से तथा स्टील के रॉड, हॉकी स्टीक से गार्ड को मारने लगे तब प्रार्थी तथा इसके चाचा सतीश जायसवाल बीच बचाव करने गये तो इन लोगों के साथ भी मारपीट किये हैं मारपीट करने से प्रार्थी,

उसके चाचा एवं होटल के गार्ड कों चोट आना बताया है, प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 452/25 धारा 296,351(3), 115(2), 3(5) बी. एन. एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रकरण के आहत गवाहों का कथन लेख कर घटना का सीसीटीव्ही फूटेज का अवलोकन पर प्रकरण में धारा 191(2), 191(3), 234, 333 बी.एन.एस. के अपराध का घटित होना परिलक्षित होना पाये जाने पर प्रकरण मे उपरोक्त धारा जोड़कर मामले के आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था,

मामले मे पुलिस टीम द्वारा पूर्व मे आरोपी (01) चुम्मा शर्मा उर्फ़ दीपक शर्मा आत्मज संतोष शर्मा उम्र 32 वर्ष साकिन आईटीआई कॉलोनी  कोर्ट के पीछे थाना अंबिकापुर  एवं (02) विकास सोनी उर्फ़ भोला सोनी आत्मज दशरथ प्रसाद सोनी उम्र 27 वर्ष नगर निगम पानी टंकी के पास अंबिकापुर कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया था एवं अन्य फरार आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था।

फरार आरोपियों के सम्बन्ध मे पुलिस टीम द्वारा अग्रिम जानकारी प्राप्त कर मामले मे शामिल अन्य आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम (03) अविनेन्द्र सिंह उर्फ सिप्पु आत्मज रोजश सिंह उम्र 32 वर्ष साकिन बाबुपारा जेल रोड़ अंबिकापुर (04) विशाल मिंज आत्मज कुवर साय मिंज उम्र 37 वर्ष साकिन नावापारा चर्च के सामने थाना गांधीगनर (05) राहुल सिंह आत्मज स्व. सतेन्द्र सिंह उम्र 37 वर्ष साकिन मिशन चौक अम्बिकापुर थाना अम्बिकापुर जिला सरगुजा (06) सिद्धार्थ त्रिपाठी उर्फ सिद्ध आत्मज धनंजय त्रिपाठी उम्र 32 वर्ष निवासी शिव मंदिर के नीचे गांधीनगर थाना गांधीनगर (07)गोरा खान उर्फ मो. जावेद सिद्धकी आत्मज मजहर अली उम्र 44 वर्ष साकिन टावर गली मोमिनपुरा थाना अम्बिकापुर का होना बताये,

आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी गोरा खान के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त स्टील का रॉड जप्त किया गया है, आरोपी गोरा खान, विशाल मिंज एवं सिद्धार्थ त्रिपाठी के विरुद्ध पूर्व मे कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, मामले मे अन्य आरोपी घटना दिनांक से फरार है, जिनका पता तलाश किया जा रहा है, फरार आरोपियों कों शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जायगा।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक अभिषेक दुबे, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, आरक्षक दीपक पाण्डेय, अमरेश सिंह,  मनीष सिंह, जितेश साहू, संजीव चौबे, दीपक दास, रमेश राजवाड़े सक्रिय रहे।

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