अपराध कायमी के 24 घंटे के भीतर नाबालिक से बलात्कार का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, सहयोगी दोस्त भी गिरफ्तार
घटना में प्रयुक्त मोटर सायकिल भी जप्त
अपराध क्रमांक – 167/2024,
धारा – 64(2)(ड), 96, 137(2),142 BNS एवं 4, 6, 17 पॉक्सो एक्ट
आरोपियों का नाम –
01. कमलेश सिंह पिता स्व. मोहर सिंह, उम्र 20 वर्ष,
02. राहूल साहू पिता दिवाकर साहू, उम्र 20 वर्ष,
दोनों निवासी महराजपुर नागपुर
थाना पोंड़ी जिला एम.सी.बी.
(छ.ग.)
दिनांक 17 जुलाई 2024 को प्रार्थिया थाना में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि प्रार्थिया की मझली लड़की है जो कक्षा 10 तक की पढ़ाई की है, जिसकी उम्र 16 वर्ष 06 माह है। दिनांक 12 जुलाई 2024 के रात्र 09.00 बजे महराजपुर का कमलेश सिंह ने मेरी नाबालिक पुत्री पीड़िता को शादी करूंगा कहकर जबरजस्ती अपने दोस्त राहूल साहू के साथ उसके मोटर सायकल में बिठाकर अपने घर महराजपुर ले गया है और उसके साथ जबरजस्ती शारीरिक शोषण किया है। उक्त घटना से तत्काल पुलिस अधीक्षक कोरिया को अवगत कराया गया, एसपी कोरिया द्वारा थाना प्रभारी चरचा को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।
जिस हेतु प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना चरचा में अपराध क्रमांक 167/2024 धारा 64(2)(ड), 96, 137(2),142 BNS एवं 4, 6, 17 पॉक्सो एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
अपराध कायमी पश्चात विवेचना के दौरान प्रकरण के दोनो आरोपियों को थाना चरचा की टीम द्वारा उनके निज निवास ग्राम महराजपुर, नागपुर से गिरफ्तार कर घटना के संबंध में पूछताछ किया।
पूछताछ में आरोपी कमलेश सिंह ने बताया कि दिनांक 12 जुलाई 2024 के रात लगभग 09.00 बजे वह अपने साथी राहूल साहू के साथ उसके मोटर सायकल में पीड़िता के घर के पास आकर उसे प्रलोभन एवं भय दिखाकर पीड़िता का अपहरण कर अपने घर ले गया था, जहाँ वह उसके साथ जबरन शारीरिक शोषण किया है। प्रकरण में सह आरोपी राहूल साहू को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को भी जप्त किया गया है।