छत्तीसगढ़

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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:- चौकी रघुनाथपुर पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही, अपहृता कों जिला ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से किया गया बरामद।
:- आरोपी द्वारा पीड़िता कों बहला फुसला कर भाग ले जाकर शादी का झांसा देकर कारित की गई थीं घटना।
:- नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे पुलिस टीम द्वारा की जा रही त्वरित कार्यवाही।

मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी दिनांक 28/05/25 को चौकी रघुनाथपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 27/03/25 कों प्रार्थी की नाबालिग लड़की कों कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है, मामले मे प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 106/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालिका एवं मामले के आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, तकनिकी सहायता के माध्यम से मामले मे अग्रिम जानकारी प्राप्त कर पुलिस टीम कों अपहृता के बरामदगी एवं आरोपी के गिरफ़्तारी हेतु जिला ठाणे मुंबई महाराष्ट्र रवाना किया गया था, जो पुलिस टीम के सतत प्रयास से मामले की पीड़िता कों आरोपी मोहन लकड़ा आत्मज सुशील लकड़ा उम्र 19 वर्ष साकिन सिलसिला डांडपारा चौकी रघुनाथपुर थाना लुन्ड्रा के कब्जे से, जिला ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से बरामद किया गया है,

जो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पीड़िता का कथन लेख किया गया जो पीड़िता अपने कथन मे बताई कि आरोपी मोहन लकड़ा पीड़िता कों शादी करने का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया है, प्रकरण सदर मे धारा 65 (1), 69 बी.एन.एस. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4.6 जोड़कर मामले के आरोपी कों गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे चौकी प्रभारी रघुनाथपुर उप निरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक दीनानाथ भारती, महिला आरक्षक प्रेमा मरावी, आरक्षक बहादुर एक्का सक्रिय रहे।

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