
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ाने वाले मौलवियों, हाफिजों और ईमामों के लिए शुल्क की सीमा निर्धारित कर दी है। अब वे निकाह के अवसर पर अधिकतम 1100 रुपए से अधिक नहीं ले सकेंगे।
बोर्ड के निर्देशानुसार, निकाह पढ़ाने की न्यूनतम राशि 11 रुपए और अधिकतम 1100 रुपए के भीतर ही तय होगी। यह फैसला प्रदेशभर में अनावश्यक रूप से बढ़ती निकाह फीस पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है।
वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में प्रदेश के सभी मुतवल्लियों (धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधक) को लिखित आदेश जारी कर इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस कदम को समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में एक बड़ा और स्वागतयोग्य निर्णय माना जा रहा है।