छत्तीसगढ़

राउरकेला में विस्फोटक पदार्थों की अवैध ढुलाई में दो आरोपी गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री व वाहन जब्त

थाना रघुनाथपाली पुलिस ने दिनांक 01.06.2025 को प्रकरण क्रमांक 307/2025, धारा 288/125/318(4)/3(5) BNS तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से विस्फोटक ले जा रहे दो आरोपियों को हिरासत में लिया है।

घटना विवरण:
थाना प्रभारी को राउरकेला फ्यूल्स पेट्रोल पंप, देवगांव, राउरकेला-4 के पास एक संदिग्ध वाहन (पंजीयन संख्या: OD-14B-1987) में विस्फोटक सामग्री रखे होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना की तस्दीक हेतु उपनिरीक्षक इतिश्री बेहरा अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचीं। वाहन की जांच के दौरान पाया गया कि उसमें 131 कार्टन विभिन्न प्रकार की विस्फोटक सामग्री से भरे हुए थे।

वाहन के चालक बिरसा समद इशाक समद और मालिक-सह-चालक श्रवण कुमार अग्रवाल किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे। इसके अतिरिक्त एक अन्य वाहन OD-14P-1987 भी घटनास्थल से जब्त किया गया, जिसमें भारी मात्रा में डेटोनेटर, वायर और अन्य खतरनाक विस्फोटक उपकरण पाए गए।

जब्त विस्फोटक सामग्री का विवरण:

1. टाटा मालवाहक वाहन (पंजीयन संख्या: OD-14B-1987)

2. 115 डिब्बे – प्रत्येक में 200 पीस एपेक्स पावर-90 (कुल: 23,000 पीस)

3. 1 डिब्बा – 400 पीस सुपर इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर

4. 15 डिब्बे – प्रत्येक में 4 बंडल डेटोनेटिंग फ्यूज वायर, कुल 22500 मीटर

5. टाटा मालवाहक वाहन (पंजीयन संख्या: OD-14P-1987)

6. 30 पैकेट एक्सेल वायर (डेटोनेटर से जुड़े)

7. 150 बंडल वायर, प्रत्येक 25 मीटर लम्बाई का

8. 302 मेगा प्राइम पैकेट, प्रत्येक में 9 स्टिक

9. दो मोबाइल फोन – रेडमी 5G एवं ओप्पो 13 (विवरण सहित सिम और IMEI नंबर)

गिरफ्तार आरोपी:

1. श्रवण कुमार अग्रवाल (42 वर्ष), पुत्र: जुगल किशोर अग्रवाल,
निवासी: क्वार्टर नं. EM/87, बसंती कॉलोनी, थाना उदितनगर, राउरकेला
(वाहन OD-14P-1987 का मालिक-सह-चालक)

2. बिरसा समद उर्फ इशाक समद (30 वर्ष), पुत्र: स्व. जॉन समद,
निवासी: ग्राम केंदुबेरनी, थाना ब्राह्मणी तरंग, जिला सुंदरगढ़
(वाहन OD-14B-1987 का चालक)

पुलिस द्वारा संपूर्ण जब्ती प्रक्रिया विधिसम्मत ढंग से पूर्ण कर ली गई है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही जारी है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।

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