सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान “ऑपरेशन विश्वास” के तहत गंभीर चोट कारित करने के मामले मे सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही
🔷 *थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा आरोपियों कों गिरफ्तार कर की गई सख्त कार्यवाही*।
🔷 *आपराधिक मामलो मे शामिल आरोपियों के खिलाफ पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही*।
⏩ सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान *”ऑपरेशन विश्वास”* के तहत आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम के मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बिफान राम साकिन टिरंग नवापारा थाना बतौली दिनांक 06/07/24 कों थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी एवं अन्य परिवार के मध्य पूर्व मे हुए जमीन बटवारा के पश्चात प्रार्थी के चाचा बंधन साय एवं चचेरा भाई बाबा साहेब प्रार्थी के चाचा कज़रू कों बटवारा मे मिले भूमि की जोताई कर रहे थे, जो प्रार्थी अपने चाचा एवं चचेरे भाई कों चाचा कज़रू राम की जमीन की जोताई ।
करने से मना किया जिस पर चाचा बंधन साय एवं चचेरा भाई बाबा साहेब प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करने लगे, जो प्रार्थी के पिता बोया राम लड़ाई झगड़ा होता देखकर लड़ाई करने से मना करने की बात बोलने से नाराज होकर आवेश मे आकर चाचा बंधन साय अपने हाथ मे रखे टांगी से प्रार्थी के पिता बोया राम के जाँघ मे गंभीर चोट कारित कर हड्डी तोड़ दिया और पीठ मे भी टांगी से चोट कारित किया गया और चचेरा भाई बाबा साहेब प्रार्थी के पिता कों धक्का देकर मौक़े पर गिरा दिया, आहत कों आयी चोटों का ड्यूटी डॉक्टर द्वारा खुलासा किये जाने पर चोट गंभीर प्रकृति का होना लेख किया गया हैं, मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना बतौली मे अपराध क्रमांक 71/24 धारा 296, 115, 117(3), 351, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपियों कों पकड़कर पूछताछ किया गया जो आरोपियों द्वारा अपना नाम *(01) बंधन राम उम्र 58 वर्ष, (02) बाबा साहेब उम्र 36 वर्ष साकिन चावरपानी नवापारा थाना बतौली* का होना बताये, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया,आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी बतौली उप निरीक्षक सी. पी. तिवारी, सहायक उप निरीक्षक संजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक फलेन्द्र पैकरा आरक्षक ओमप्रकाश गुप्ता भगलू राम, राजेश खलखो शामिल रहे।