छत्तीसगढ़

धर्म समुदाय विशेष को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले का पुलिस ने लिया संज्ञान

आरोपी को हिरासत में ले, प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत की गई कार्यवाही

आरोपी ने वीडियो जारी कर मांगी माफी

नाम आरोपी:- मो. शाहील खान पिता सिद्धकी खान, निवासी ग्राम पतराटोली, थाना रायडीह जिला गुमला( झारखंड),

वर्तमान निवास:- रेमते रोड, जाम टोली थाना कुनकुरी, जिला जशपुर (छ.ग)।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के द्वारा , धर्म समुदाय विशेष को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल किया गया था, जिस पर सामाजिक समरसता बिगड़ने की आशंका को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में कुनकुरी पुलिस के द्वारा स्वयं संज्ञान में लिया गया, और सोशल मीडियो एकाउंट के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति की पता साजी की गई, जो कि मो. शाहील खान, उम्र 27 वर्ष निवासी रेमते रोड, जामपानी का होना पाया गया,।

कुनकुरी पुलिस के द्वारा मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी शाहील खान को हिरासत में लेकर, विधिसंगत बी एन एस एस की धारा 170/126,135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।

आरोपी के द्वारा धर्म समुदाय विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किया गया है।

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुनकुरी निरीक्षक श्री राकेश कुमार यादव, प्रधान आरक्षक रामानुजम पांडे, सुरेश,आरक्षक संतोष कुमार की सराहनीय भूमिका रही है।

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है, और न ही साम्प्रदायिक व जातिय सौहार्द्र किसी को बिगाड़ने दिया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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