छत्तीसगढ़

लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध

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शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कृष्णनगर की बाउंड्री वॉल को अनधिकृत रूप से तोड़ने का मामला

ब्लेसिंग मिशन स्कूल के संचालक पर केस दर्ज

बलरामपुर । अनुविभागीय अधिकारी श्री करुण डहरिया ने जानकारी दी है कि शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कृष्णनगर तहसील शंकरगढ़ के बाउंड्री वॉल को अनाधिकृत तरीके से तोड़ने पर ब्लेसिंग इंग्लिश मीडियम मिशन स्कूल के संचालक पीटर क्लावेर लकड़ा के विरुद्ध थाना कुसमी में BNS की धारा 115,296,324 व लोक संपत्ति के नुकसानी का निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

साथ ही स्कूल की मान्यता निरस्त करने पृथक से कार्यवाही की जा रही है अनुविभागीय अधिकारी श्री डहरिया ने बताया कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि होती है तो नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में शा. माध्यमिक शाला कृष्णनगर के प्रधान पाठक के द्वारा बताया गया कि 3 मई 2025 को पीटर क्लावेर लकड़ा के द्वारा शा. माध्यमिक शाला कृष्णनगर के अहाता (दिवाल) को तोड़ कर गिराने पर मना करने पर अभद्र शब्दों का उपयोग तथा सूचना दिये बगैर लगभग 20 फीट शासकीय स्कूल का अहाता (बाउन्ड्रीवाल) को तोड़ कर नया रास्ता बनाने का प्रयास किया गया।

उन्होंने बताया कि शासकीय मा.शा. कृष्णनगर के केम्पस के अन्दर पीटर क्लावेर लकड़ा के द्वारा शासकीय भूमि का अतिक्रमण कर के भवन बनाकर ब्लेसिंग मिशन स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) का संचालन भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आगे की कार्यवाही जारी है।

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