छत्तीसगढ़

अपराध क्रमांक 71/25 धारा 11(१)(घ) पशु क्रूरता अधिनियम तथा 4,6,10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम

गिरफ्तार आरोपी खुशबुल्ला अंसारी निवासी मानपुर, रंका, जिला गढ़वा, झारखंड

पुलिस की सक्रियता से भयभीत होकर मवेशियों से भरे पिकअप वाहन को जंगल में छोड़कर फरार हुए मवेशी तस्कर को रंका, झारखंड से गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पूर्व में दिनांक 12/04/25 को प्रार्थी रामकुमार कुशवाहा निवासी वाड्राफनगर चौकी वाड्रफनगर में उपस्थित आकर पशु तस्करों के द्वारा तस्करी करने की सूचना देने पर चौकी प्रभारी वाड्रफनगर द्वारा तत्काल सूचना के आधार पर मय स्टाफ के साथ तस्करों के निकलने के संभावित रास्ते प्रेम नगर जंगल के पास मेन रोड में घेराबंदी की गई थी,

उसी दौरान एक पिकप वाहन पुलिस को देखकर वाहन को तेजगति से भगाने लगा। पुलिस टीम द्वारा पिकप वाहन का पीछा किया गया, पुलिस को पीछा करते देखकर मवेशी तस्कर पिकप वाहन को मौके पर छोड़ कर वाहन चालक तथा मवेशी मालिक फरार हो गए थे।

पूर्व में मवेशी तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करते पिकअप वाहन क्रमांक jh 03f 3282 तथा 6 गोवंश को जप्त किया गया था। मौके से फरार वाहन चालक तथा मवेशी तस्कर के विरुद्ध चौकी वाड्रफनगर में अपराध क्रमांक 71/25 धारा 11(१)(घ) पशु क्रूरता अधिनियम तथा 4,6,10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम कायम कर विवेचना में लिया गया था।

मौके से फरार वाहन चालक एवं गोवंश मलिक/तस्कर की लगातार झारखंड रंका में पता तलाश की जा रही थी जिसे आज दिनांक 29/04/2025 को वाहन चालक/मालिक खुशबुल्ला अंसारी निवासी मानपुर, रंका, जिला गढ़वा, झारखंड को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया है। मामले के शेष मवेशी तस्करों की पता तलाश की जा रही है उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी।

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