छत्तीसगढ़

शराब का सेवन कर तेज एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के मामले मे वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्यवाही

सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात पुलिस टीम द्वारा दौरान पेट्रोलिंग रिंग रोड़ मे मोटरसायकल क्रमांक सीजी/15/ई बी/4956 के वाहन चालक कों काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए पाया गया,

यातायात पुलिस टीम द्वारा वाहन चालक कों मौक़े पर रोक कर पूछताछ किया गया, जो वाहन चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाया गया जिस पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185, 3/181, 128/194, 146/196, 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक कों 19500/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी निरीक्षक अश्वनी सिंह, प्रधान आरक्षक जितेंद्र यादव, आरक्षक कृष्णचंद यादव सक्रिय रहे।

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