छत्तीसगढ़

अवैध रूप से संचालित क्लिनिक, पैथोलैब, नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर पर की जा रही है कार्यवाही

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बलरामपुर : कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक/पैथोलैब/नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर में उपचार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिला निरीक्षण दल का गठन किया गया है। निरीक्षण दल द्वारा निरंतर निरीक्षण कर अवैध रूप से उपचार करने वाले संस्थाओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

ऐसे अवैध रूप से उपचार करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने आम जनता से भी सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपके आस-पास भी अवैध उपचार करने वाले हैं जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं तो आप इसकी जानकारी तत्काल संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर के कार्यालय में देवें।

ताकि उन लोगों पर कार्यवाही की जा सके। साथ ही कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अवैध रूप से संचालित क्लिनिक/पैथोलैब/नर्सिंग होम एवं मेडिकल स्टोर के आड़ में उपचार करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही करने को कहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बंसत कुमार सिंह ने बताया कि जिले के सभी औषधि निरीक्षकों को नियमित दवा दुकानों का औचक निरीक्षण करने एवं अवैध रूप से दवा दुकान में उपचार करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध रूप से उपचार कर रहे लोगों की सूची तैयार कर कार्यवाही हेतु विकासखण्डो में उपलब्ध कराया गया है। ताकि आम नागरिकों को गलत उपचार से बचाया जा सके।

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