
राउरकेला पुलिस जिले के अंतर्गत 14.03.2025 और 15.03.2025 को होली उत्सव मनाने के लिए आम जनता के लिए सलाह।
1. सभी से अनुरोध है कि वे होली समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करें।
2. होली उत्सव के दौरान डीजे और/या लाउड स्पीकर का उपयोग सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ध्वनि सीमाओं के तहत किया जाना चाहिए। 3. होली उत्सव के दौरान शहर में और उसके आसपास किसी भी तरह का भड़काऊ/उत्तेजक/आपत्तिजनक संगीत या नारे नहीं लगाने चाहिए।
4. सभी से अनुरोध है कि किसी भी घटना से बचने के लिए होली उत्सव के दौरान सुरक्षित और रसायन मुक्त, अधिमानतः जैविक रंगों और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें।
5. सड़कों/गलियों में शराब का सेवन और/या सार्वजनिक स्थानों पर नशे में होली खेलने से बचें। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
6. होली के त्यौहार के दौरान कस्बे में तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना या शराब के नशे में वाहन चलाना सख्त वर्जित है।
7. बिना किसी की सहमति के उपद्रव और रंग भड़काने के लिए लोगों पर जबरन रंग या रंगीन पानी डालना सख्त वर्जित है।
8. सभी को होली मनाने के समय का पालन करना चाहिए, यानी सुबह से दोपहर 2 बजे तक।
9. किसी भी घटना से बचने के लिए नाबालिगों को नदी के घाटों पर स्नान करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
10. शराबी लोगों को नदी के घाट या तालाबों में स्नान करने से प्रतिबंधित किया जाता है।
11. सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का दुरुपयोग सख्त वर्जित है।
12. यदि कोई संगठन होली के त्यौहार के जश्न के दौरान कोई जुलूस निकाल रहा है, तो उन्हें स्थानीय प्रभारी निरीक्षक से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
13. धार्मिक प्रतिष्ठानों और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सामने भड़काऊ लाउडस्पीकर बजाना सख्त वर्जित है।