छत्तीसगढ़

प्रधान जिला न्यायाधीश ने हीट एण्ड रन योजना एवं आगामी लोक अदालत पर की गई बैठक

बेमेतरा । उच्चतम न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) राजासीकरण विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित निर्णय अनुसार द कम्पनसेशन टू विक्टम ऑफ हीट एण्ड रन मोटर एक्सीडेंट के संबंध में बृजेन्द्र कुमार शास्त्री प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू एवं ए.के. बाजपेयी एडीएम की बैठक जिला न्यायाधीश के विश्राम कक्ष में आयोजित की गई।

उक्त बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि पीड़ित पक्षकार की ओर से क्लेम कंपनसेशन में क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पेश करने की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने एवं एक्सीडेंट के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु अथवा गंभीर चोट के लिए कम्पनसेशन निर्धारित करने और पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को निर्देश दियें। साथ ही मोटरयान एक्सीडेंट स्कीम 2022 अनुसार क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को संबंधित थाने से फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट (एफ.ए.आर.) एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट संबंधित अधिकारी तथा दुर्घटना होने की सूचना प्राप्ति के एक माह के भीतर ही संबंधित पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी (एफ.ए.आर.) की प्रति क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को प्रेषित करेगा और पीड़ित पक्ष को उसके क्षतिपूर्ति, दावा अधिकार के संबंध में समस्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया एवं आगामी नेशनल लोक अदालत 08 मार्च 2025 के संबंध में भी राजस्व मामलों में अधिक से अधिक प्री-सीटिंग कर पक्षकारों के मध्य राजीनामा किये जाने पर भी चर्चा किया। उक्त बैठक में मोहित सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा, निधि शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा एवं प्रशासनिक विभाग के अधिकारीगण की उपस्थिति रही।

 

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