छत्तीसगढ़

श्री रामलला दर्शन योजना के तहत दूसरे चरण में 164 दर्शनार्थियों को मिलेगा लाभ

17 जुलाई को स्पेशल ट्रेन प्रस्थान करेगी अयोध्या धाम

बलरामपुर  राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अयोध्या धाम यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम)यात्रा योजना नियम 2024 लागू किया गया है। जिसके तहत बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में प्रथम चरण में 160 श्रद्धालुओं को श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही दूसरे चरण में 17 जुलाई को 164 दर्शनार्थियों को योजना अन्तर्गत अयोध्या धाम का यात्रा कराया जाएगा।

योजना अन्तर्गत अयोध्या धाम जाने की आगामी निर्धारित तिथियां

श्री रामलला दर्शन योजना अन्तर्गत तृतीय चरण में 14 अगस्त एवं चतुर्थ चरण में 10 सितंबर 2024 को स्पेशल ट्रेन अम्बिकापुर से अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान करेगी।
*योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कैसे करें आवेदन*
ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय पंचायत के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में इस योजना हेतु आवेदन किया जा सकता है।

जिसमें 25 प्रतिशत हितग्राही शहरी एवं 75 प्रतिशत हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के होंगे। प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु प्राप्त आवेदनों में से उपलब्ध कोटे के अनुसार यात्रियों का चयन किया जाएगा। यदि निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी द्वारा यात्रियों का चयन किया जाएगा।

कोटे के 25 प्रतिशत यात्रियों की प्रतिक्षा सूची भी बनाई जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ आवेदक को अपनी पासपोर्ट साईज की फोटो तथा एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति जिसने अकेले यात्रा हेतु आवेदन किया है अपने साथ एक सहायक को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। यात्रा के पूर्व प्रत्येक हितग्राहियों का मेडिकल टेस्ट भी कराई जाएगी। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा चयनित हितग्राहियों के लिए दर्शन योजना अंतर्गत संभावित तिथियों को परिवहन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ज्ञात हो कि जिले में श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। जिला स्तरीय समिति श्री रामलला दर्शन योजना का लाभ लेने वाले यात्रियों के सम्पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करती है। गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों से चयनित हितग्राहियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

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