
थाना- सोनहत जिला कोरिया (छ०ग०)
अपराध कमांक 21/2025 धारा 137(2), 87, 64 (2) (ड) भा.न्या.सं. एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट
आरोपी का नामः- सुन्दर सिंह मिंज पिता किताब सिंह मिंज जाति उरांव उम्र 32 वर्ष सा० निवासी लोकड़हा थाना पसान जिला कोरबा (छ०ग०)
प्रार्थी दिनांक 31.01.2025 को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि सूचक की 16 वर्षीय नाबालिक लड़की दिनांक 29.01.2025 को सुबह करीब 10-11 बजे के लगभग अपने घर से सोनहत बाजार जाने के लिये निकली थी, जो शाम रात तक घर वापस नहीं आने पर प्रार्थी को शंका हुआ की लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है कि रिपोर्ट पर धारा 137 (2) बीएनएस० के अन्तर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रवि कुमार कुर्रे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पंकज कुमार पटेल एवं एसडीओपी महोदय श्री राजेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना स्तर एवं सायबर सेल का सहयोग लेकर तत्परता से अपहृत 16 वर्षीय नाबालिक बालिका को जिला कोरबा के बांगो क्षेत्र से बरामद किया गया है।
अपहृत बालिका के कथन के अनुसार गौरेला पेंड्रा का रहने वाला सुन्दर सिंह मिंज से मोबाईल फोन मे बातचीत करना तथा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर दिनांक 29.01.2025 को ग्राम दुबछोला थाना खड़गवां जिला एमसीबी बुलाकर अपने मोटर सायकल में बैठाकर ग्राम परला जिला कोरबा एवम लखनपुर जिला सरगुजा ले गया और इस दौरान आरोपी के द्वारा अपहृत / पीड़िता के साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया।
प्रकरण में धारा 87, 64 (2) (ड) भा.न्या.सं. एवं 4.6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को दिनांक 05.02.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सोनहत हेमंत अग्रवाल, उप निरीक्षक आर०पी० साहू, सउनि० इन्द्रजीत सिंह, महिला आर० अन्ना टोप्पो, आर० शिवदयाल जगत, सागर लाल, सायबर सेल आर० शिवम सिन्हा का विशेष योगदान रहा।