छत्तीसगढ़

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर की कार्यवाही

अंबिकापुर । पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक (1) श्याम सोनी पिता मुकेश सोनी निवासी बरेजपारा अम्बिकापुर थाना कोतवाली अम्बिकापुर एवं (2) विद्याधर दास उर्फ छोटू पिता पन्ना दास साकिन असोला समलाया पारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है।

पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक श्याम सोनी एवं विद्याधर दास को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत

जिला बदर कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक श्याम सोनी एवं विद्याधर दास के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक

(1) श्याम सोनी पिता मुकेश सोनी निवासी बरेजपारा अम्बिकापुर थाना कोतवाली अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग) एवं (2) विद्याधर दास उर्फ छोटू पिता पन्ना दास साकिन असोला समलाया पारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 05 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई।

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