छत्तीसगढ़रायगढ़

नाबालिग कों बहला फुसलाकार भगा ले जाकर शादी का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म के मामले मे सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, मामले का आरोपी किया गया गिरफ्तार

🔷 थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
🔷 पुलिस टीम द्वारा मामले मे नाबालिग को दस्तायाब कर की गई अग्रिम कार्यवाही।
🔷 नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे सरगुजा पुलिस द्वारा की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।

⏩ सरगुजा पुलिस द्वारा नाबालिग सम्बन्धी अपराधों मे शामिल आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं प्रार्थिया दिनांक 05/12/24 कों थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 03/12/24 कों प्रार्थिया की लड़की अपने घर से बिना किसी कों कुछ बताये कही चली गई हैं, जो वापस नही आई हैं, आस पड़ोस रिश्तेदारो मे पता तलाश करने पर भी पता नही चल रहा हैं, प्रार्थी द्वारा शंका व्यक्त किया गया हैं कि प्रार्थी की नाबालिग लड़की कों कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगाकर ले गया हैं मामले मे प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 868/24 धारा 137 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

⏩ दौरान विवेचना पुलिस टीम द्वारा नाबालिग का पता तलाश किया जा रहा था, दौरान पता तलाश नाबालिग कों दस्तायाब कर मामले मे अग्रिम कार्यवाही करते हुए महिला अधिकारी द्वारा नाबालिग से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया जो पीड़िता बताई कि 02 वर्ष पूर्व बारियों निवासी हेमंत सांडिल्य से पीड़िता का जानपहचान्न हुआ था जानपहचान होने के बाद पीड़िता और आरोपी मोबाइल से बातचीत करते एवं मिलते थे,और आरोपी हेमंत सांडिल्य पीड़िता कों शादी करने का झांसा देकर कई बार जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं, घटना दिनांक कों आरोपी हेमंत सांडिल्य द्वारा पीड़िता कों बहला फुसला कर भगा ले जाकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करना बताई हैं, पुलिस टीम द्वारा मामले के आरोपी कों हिरासत मे लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी द्वारा अपना नाम हेमंत सांडिल्य उम्र 22 वर्ष साकिन चारपारा बारियों थाना राजपुर जिला बलरामपुर का होना बताया आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर पीड़िता कों बहला फुसला कर शादी करने का झांसा देकर जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे 87, 64(2)(ड) बी.एन.एस. एवं पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6 जोड़कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।

⏩ सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, उप निरीक्षक दिलिप दुबे, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, आरक्षक रमन मण्डल, नितिन सिन्हा सक्रिय रहे।

Advertisement

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button