छत्तीसगढ़

Balrampur news : नशे की हालत में बोलेरो चलाने वाले के विरुद्ध न्यायालय ने दस हजार के अर्थ दण्ड से दंडित किया

Advertisement
Advertisement

राजपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में बोलेरो चलाने वाले के विरुद्ध न्यायालय ने दस हजार के अर्थ दण्ड से दंडित किया।

थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान बोलेरो वाहन क्रमांक सीजी 15 सीएस 5967 का चालक महावीर पिता जग़रनाथ राम निवासी त्रिपुरी बरिपाठ, थाना कुसमी स्वयं के बोलेरो वाहन को नशे के हालत में वाहन चलाते पाया गया जिसे तत्काल चिकित्सक परीक्षण कराया गया। चिकित्सक ने वाहन चालक को शराब का सेवन करना पाया गया। पुलिस ने बोलेरो वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम एमवी एक्ट की धारा 185,207 के तहत कार्यवाही कर वाहन ज़ब्त कर न्यायालय में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा रुपए 10 हज़ार रुपए दस के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button