छत्तीसगढ़

जनपद स्तर पर किया गया कार्यशाला का आयोजन

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जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों को तीन नये कानूनों के संबंध में दी गई जानकारी

बलरामपुर कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के निर्देशानुसार नवीन कानून के संबंध में जनपद स्तर पर बलरामपुर, रामानुजगंज, राजपुर व वाड्रफनगर में शाम 04 बजे से कार्यशाला आयोजित की गई है। जिसमें 01 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नियमों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि 01 जुलाई 2024 से नये कानून लागू हो रहे हैं।

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होंगे। इसके संबंध में नागरिकों को जानकारी होना चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता एवं कानून की दिशा में यह एक व्यापक परिवर्तन है। सभी के लिए आवश्यक है कि स्वयं भी इन कानूनों को समझें तथा दूसरों को भी जागरूक करें।

इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद् बलरामपुर के सभाकक्ष में भी एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें आर.के. मंडावी जिला सहायक अभियोजन अधिकारी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा कार्यशाला में उपस्थित श्रीमती सुन्दरमणी मिंज नगर पालिका अध्यक्ष, श्री प्रवीण कुमार गुप्ता नगर पालिका उपाध्यक्ष, श्री प्रणव राय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षदगण, नगर पालिका कर्मचारियों एवं आम नागरिकों के समक्ष नये भारत का नया कानून जो 01 जुलाई 2024 से लागू किये जायेंगे, के बारे में अवगत कराया गया।

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