छत्तीसगढ़

अलग-अलग स्थानों से साढ़े छह लीटर महुआ और अंग्रेजी शराब ज़ब्त

राजपुर।बलरामपुर जिले राजपुर पुलिस ने अलग-अलग दो स्थानों से साढ़े छह लीटर महुआ शराब और अंग्रेजी शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया। वही जमीन विवाद कर कार्यवाही किया।
थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि नगर में क़ानून व्यवस्था, रोड़ ऐक्सिडेंट, ज़मीन विवाद, नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों के ख़िलाफ़ नगरवासियों द्वारा कार्यवाही करने की मंशा ज़ाहिर किया गया था।

नगरवासियों के मंशानुरूप राष्ट्रीय राज्य मार्ग के ढाबा संचालक के ऊपर कार्यवाही करने पर अलखडीहा में स्थित ढाबा संचालक गंगा प्रसाद यादव पिता रामधारी यादव (55), भेड़ाघाट अलखडीहा के द्वारा अपने ढाबा में अवैध रूप से महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा था। आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत 3 लीटर महुआ शराब ज़ब्त कर कार्यवाही किया गया है।

इसी प्रकार दीपक पांडेय पांडेय (28), के द्वारा अवैध रूप से बिक्री के लिए रखे 3.435 लीटर अंग्रेज़ी गोल्डन गोवा शराब जब्त कर धारा 34 (1) के तहत केस दर्ज कर जमानत पर छोड़ा गया। बाद में न्यायालय में पेश किया जायेगा। वही जमीन विवाद पर नगर पंचायत खुठनपारा निवासी लक्षण सिंह के रिपोर्ट पर महुआपारा कोरवापारा निवासी आजिम अंसारी के विरूद्ध  धारा 294 506 323 के तहत केस दर्ज किया।

ग्राम बगाड़ी निवासी राजाराम के रिपोर्ट पर सुशीला गोड़ के विरुद्ध धारा 294, 323 के तहत केस दर्ज किया। लापरवाही पूर्वक बाइक चलाकर ग्राम सिंहचौरा निवासी इंद्रदेव के मवेशी को टक्कर मारकर विकलांग करने वाला आरोपी वाहन चालक नरेश यादव पिता बिहारी लाल यादव के विरुद्ध धारा 429 के तगत कार्रवाई किया।

कार्यवाही के दौरान थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह, उपनिरीक्षक दिनेश राजवाड़े, कमलेश्वर साय, फिलिरियूस टोप्पो, राकेश सिंह, अनिल सिंह, प्रकाश तिर्की, राजेन्द्र धुव्र, सुनील तिर्की, शिवलाल, नरेन्द्र कश्यप, हरि डनसेना, शिवशंकर कुजूर, अमृत सिंह,रिंकू गुप्ता, विजय पैकर, नानहेश्वर उपस्थित थे।

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