छत्तीसगढ़

नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने वाले आरोपी को थाना कुनकुरी पुलिस ने सूचना के एक घंटे में किया गिरफ्तार

आरोपी के विरुद्ध बी एन एस की धारा 131(2) के तहत् मामला दर्ज

आरोपी का नाम:-अनिकेत राम

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना कुनकुरी क्षेत्रांतर्गत प्रार्थी ने थाना कुनकुरी में रिर्पोट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिक नतनीन उम्र करीब 13 वर्ष जो दिनांक 06.01.25 के शाम से घर में बिना किसी को बताये कहीं चली गई है 2-3 दिन आस पास रिश्तेदारों में पता करने पर भी कोई पता नहीं चला है, रिपोर्ट पर तत्काल घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशिमोहन सिंह को अवगत कराया गया।

पुलिस अधीक्षक जशपुर दिशा निर्देश पर प्रार्थी के रिर्पोट के आधार पर थाना कुनकुरी में धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध कायम कर गुम हुई बालिका एवं आरोपी की पतासाजी में तत्काल एक विशेष टीम बनाकर लगाया गया ।पुलिस टीम बालिका एवं आरोपी की पत्तासाजी कर रही थी कि तभी जानकारी मिली कि आरोपी अनिकेत राम नाम का है जो बालिका को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है ,और लेकर बाहर जाने वाला है ।

जिस पर पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल जशपुर की मदद से तत्काल पता तलाश कर एक घंटे के अन्दर गुम बालिका को आरोपी अनिकेत राम के साथ बरामद किया गया। पूछताछ पर बालिका ने बताया कि अनिकेत राम उसे शादी करने का झांसा देकर अपने साथ बहला फुसला कर भगाकर ले गया था तथा साथ मे विशाखापटनम् ले जाने वाला था।

पूछताछ पर नाबालिक बालिका द्वारा छेडछाड व शारिरीक संबंध बनाने की बात को मना कर दी थी , जिस पर कुनकुरी पुलिस द्वारा आरोपी अनिकेत राम उम्र 19 वर्ष को धारा-137(2),96,74,75 (2), भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट के अन्र्तगत गिरपतार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल दाखिल किया गया ।

मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्यवाही करने में थाना प्रभारी कुनकुरी उप. निरी. सुनील सिंह, सहायक उप निरीक्षक मनोज साहू महिला आरक्षक कमला पैकरा आरक्षक नन्दलाल यादव, गणेश यादव, सायबर सेल जशपुर के उप निरीक्षक नसरूदीन अंसारी की भूमिका रही।

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