छत्तीसगढ़

अवैध महुआ शराब बिक्री के मामले मे सरगुजा पुलिस की कार्यवाही, आबकारी एक्ट के 02 मामले किये गये दर्ज

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थाना गांधीनगर एवं थाना उदयपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपियों के कब्जे से कुल 10 लीटर लीटर अवैध महुआ शराब किया गया जप्त

आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर कर की गई अग्रिम वैधानिक कार्यवाही

अवैध महुआ शराब की खरीद बिक्री मे शामिल संदेहियो/आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम में कल दिनांक कों थाना गांधीनगर एवं थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा आबकारी एक्ट के तहत कुल 02 प्रकरण दर्ज किया गया हैं, थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20/12/24 कों दौरान पेट्रोलिंग मुखबीर सूचना मिला कि धोबीपारा पटपरिया निवासी उपेंद्र गुप्ता अपने घर मे काफी मात्रा मे अवैध महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा हैं।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौक़े पर पहुंचकर संदेही की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया गया जो संदेही द्वारा अपना नाम उपेंद्र गुप्ता उम्र 45 वर्ष साकिन धोबीपारा पटपरिया थाना गांधीनगर का होना बताया, आरोपी के कब्जे से कुल 08 लीटर महुआ शराब कुल किमती 800/- रुपयें बरामद किया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना गांधीनगर के अपराध क्रमांक 759/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड मे भेजा जाता हैं।

थाना उदयपुर पुलिस टीम द्वारा अवैध महुआ शराब बिक्री के मामले मे कार्यवाही करते हुए आरोपिया कमलेश्वरी बाई उम्र 32 वर्ष ग्राम ललाती उदयपुर के कब्जे से 02 लीटर अवैध महुआ शराब कुल किमती 200/- रुपये जप्त कर आरोपिया के विरुद्ध थाना उदयपुर मे अपराध क्रमांक 258/24 धारा 34(1) आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज कर आरोपिया के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, थाना प्रभारी उदयपुर निरीक्षक कुमारी चंद्राकर, सहायक उप निरीक्षक वरदान लकड़ा, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र कुजूर आरक्षक पवन यादव, प्रदीप कुमार सिंह, रामजी खलखो, सैनिक अनिल साहू सक्रिय रहे।

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