छत्तीसगढ़

आदिवासी जनों के लिए धारा 170 ख संबंधित आवेदनों के लिए स्पेशल कोर्ट आज से शुरू, सभी एसडीएम कलेक्टर कोर्ट में रहे मौजूद

Advertisement
Advertisement
Advertisement

कलेक्टर श्री विलास भोसकर द्वारा आदिवासी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए भू राजस्व संहिता की धारा 170 ख के तहत आने वाले प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर निराकृत किए जाने हर गुरुवार को शाम 4 से 5 बजे तक स्पेशल कोर्ट की पहल की गई है। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुरुवार को कलेक्टर कोर्ट में आवेदन लेने और सुनवाई करने सभी एसडीएम मौजूद रहे।

बता दें कि भू राजस्व संहिता की धारा 170ख अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को अंतरण या कब्जे में होने से जुड़े प्रकरणों से संबंधित है। इन प्रकरणों में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच एवं सुनवाई की जाती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button