खरसिया के आनंदी और नारायण राइस मिल में जांच जारी, कार्यवाही पूरी होने तक दोनों मिल को किया गया सील
छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के उल्लंघन पर जांच में पहुंचे हैं अधिकारी
रायगढ़ । रायगढ़ में खाद्य विभाग की टीम द्वारा जिला प्रशासन के संयुक्त दल के तत्वाधान में रायगढ़ के छह राइस मिलों में औचक निरीक्षण किया गया। इसमें सत्यम बालाजी राइस मिल सहदेवपाली, व्योम राइस मिल, एन एस राइस इंडस्ट्रीज और जी एस राइस इंडस्ट्रीज सभी डोंगीतराई और खरसिया में आनंदी और नारायण राइस मिल में संयुक्त टीम जांच के लिए पहुंची। इसमें खरसिया के दो राइस मिल्स, आनंदी और नारायण राइस मिल को अनियमितता और नियमों के उल्लंघन के चलते सील करने के निर्देश दिए गए है।
जिला खाद्य अधिकारी श्री खुमेश्वर सिंह ने बताया कि संयुक्त जांच टीम द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2023- 24 के कस्टम मिलिंग के बाद चावल जमा का स्टॉक वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
खरसिया के आनंदी राइस मिल में बीते वर्ष के धान कस्टम मिलिंग के स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, प्रारंभिक जांच में स्टॉक में अंतर मिलने पर आनंदी राइस मिल को जांच प्रक्रिया पूरी होने तक सील कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। वहीं खरसिया के नारायण राइस मिल में बीते वर्ष के कस्टम मिलिंग के लेखों की जांच की जा रही है, साथ ही इस वर्ष कस्टम मिलिंग में रुचि नहीं लेने के चलते जांच की प्रक्रियाधीन कार्यवाही पूरी होने तक नारायण राइस मिल को भी सील किया गया है।
जिला खाद्य अधिकारी श्री सिंह ने आगे बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु कई मिलर्स द्वारा पंजीयन नहीं कराया गया है वहीं कई मिलर्स द्वारा पंजीयन कराने के उपरांत भी अनुमति एवं अनुबंध का निष्पादन नहीं कराया गया है व शासकीय धान के उठाव में कम रुचि दिखाई जा रही है। जो कि प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है। जिसके तहत मिलर को मिलिंग क्षमता के 50 प्रतिशत का शासकीय धान का कस्टम मिलिंग करना अनिवार्य है।
राईस मिलों में जांच टीम द्वारा दबिश दी गई है एवं नियमानुसार जांच की जा रही है। वहीं मिलर को पंजीयन कराने और बैंक गारंटी व एफडीआर करवा कर धान का उठाव करने और कस्टम मिलिंग भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा आगामी समय में प्रतिदिन आंकड़ों के आधार पर इस स्थिति पर नजर रखी जाएगी और समय- समय पर आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त कार्यवाही की जाएगी।