छत्तीसगढ़

वनाधिकार समिति की हुई बैठक, 15 व्यक्तिगत और 23 सामुदायिक संसाधन के दावों का किया गया अनुमोदन

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किसी कारणवश पात्र हितग्राही के पास एफआरए पत्रक नहीं, तो अगले सप्ताह के गुरुवार से 2 से 3 बजे तक कलेक्टर कोर्ट में सत्यापित कॉपी होगी उपलब्ध

कलेक्टर श्री विलास भोसकर की अध्यक्षता में बुधवार को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यथा संशोधित नियम 2012 के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री आदित्येश्वर सिंहदेव, सदस्य श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती अनिमा केरकेट्टा, अन्य जनप्रतिनिधि एवं आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री डीपी नागेश सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।


बैठक में वन अधिकार समिति को अनुमोदन हेतु प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन संसाधन के दावा प्रकरणों के अनुमोदन हेतु दावे प्रस्तुत किए गए जिसमें 15 व्यक्तिगत दावे एवं 23 सामुदायिक वन संसाधन दावे शामिल रहे। समस्त 15 व्यक्तिगत दावे का कुल रकबा 5.112 हेक्टेयर है। इसी तरह समस्त 23 सामुदायिक वन संसाधन दावे का कुल रकबा 13242.832 हेक्टेयर है। बैठक में जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर वनाधिकार दावों का अनुमोदन किया गया।


बैठक में कलेक्टर श्री भोसकर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से जिले में अब तक जारी किए गए वनाधिकार पट्टों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन पात्र हितग्राहियों एफआरए पट्टा मिला है, पर किसी कारणवश उनके पास इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं है, ऐसे हितग्राहियों की सुविधा के लिए उन्हें अगले सप्ताह के गुरुवार से 2 से 3 बजे तक कलेक्टर कोर्ट में एफआरए की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए। समस्त जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर सहमति जताई। कलेक्टर श्री भोसकर ने सहायक आयुक्त को निर्धारित समय में स्वयं कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित होकर शत प्रतिशत निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा है।

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