छत्तीसगढ़

बाल श्रम रोकने प्रतिष्ठानों व होटलों का किया जा रहा सतत् निरीक्षण

बलरामपुर कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का के निर्देशानुसार जिले में बाल श्रम रोकने अभियान जारी है। कलेक्टर श्री एक्का के निर्देश पर संबंधित विभागीय अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा बाल श्रम रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में श्रम विभाग के अधिकारियों सहित संयुक्त टीम के द्वारा संस्थानों, होटलों, ढाबों, ईंट भट्ठों की नियमित जांच कर बाल श्रम मजदूरी को रोकने का कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के कार्यवाही के दौरान किसी भी संस्था में बाल श्रमिक कार्यरत नहीं पाया गया।

इस दौरान संयुक्त टीम के द्वारा नागरिकों एवं व्यापारियों से बाल श्रम रोकने में सहयोग करने एवं बालकों के उन्मूलन के लिए प्रचार-प्रसार किया। उल्लेखनीय है कि बाल संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजन प्रतिबंधित है।

14 से 18 वर्ष तक के बालकों का नियोजन खतरनाक प्रक्रियाओं में प्रतिबंधित किया गया है। बाल श्रम करते पाये जाने पर 20 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना एवं 6 माह से 2 साल तक सजा का प्रावधान है।

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