राजपुर सोसाइटी में धान खरीदी में घोटाले के आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर।
लैलूंगा:- राजपुर समिति धान खरीदी केन्द्र अनियमितता व गबन के लिए हमेशा सुर्खियों में रही है। धान खरीदी समाप्त होने के पश्चात राजपूर समिति के प्रबंधन पर विगत कुछ वर्षों से हमेशा भ्रष्टाचार व आर्थिक गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं, इसी कड़ी में वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की गड़बड़ी में खरीदी प्रभारी, फड़ प्रभारी, बारदाना प्रभारी पर अनियमितता व भष्टाचार के गंभीर आरोप लगे है। इसी कड़ी में उप पंजीयन के द्वारा कुल रकम 14110911 रूपये की वसूली की कार्यवाही के लिए आदेश भी इन लोगों के विरुद्ध दिए गए हैं। मामला इस प्रकार है कि खरीफ वितरण वर्ष 2023-24 समर्थन मूल्य में धान खरीदी के कार्य में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजपुर पंजीयन क्रमांक 101 विकासखंड लैलूंगा के कर्मचारी समिति के प्रभारी प्रबंधक, खरीदी प्रभारी सलीम भगत, फड़ प्रभारी मुरली नाग एवं बारदाना प्रभारी आकाश भगत द्वारा आपसी मिली भगत अनियमितता किए जाने के कारण भौतिक सत्यापन में 4,366.80 क्विंटल धान (दर प्रति क्विंटल 3,100.00 रुपये) कम एवं बारदाना कमी नया बारदाना 5459 नग (प्रति बारदाना 73.98 रुपये) पुराना बारदाना 5459 नग (प्रति बारदाना 25.00 रुपये) पी.डी.एस. बारदाना 1340 नग (प्रति बारदाना 25.00 रूपये) कुल धान कमी की राशि 1,35,37,0800 रूपये एवं कुल बारदाना कमी की राशि 5,73,831 रूपये कुल राशि 1,41,10, 911 रुपये (अक्षरांक- एक करोड़ एकचालीस लाख दस हजार नौ सौ रुपये) की कमी पाई गई। उक्त शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र लैलूंगा के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 189/2024 धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया है। आरोपीगण सलीम भगत, मुरलीधर नाग व आकाश भगत के द्वारा अपने अधिवक्ता राजीव कालिया के सलाह अनुसार अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा स्वीकृत की गई है। अधिवक्ता राजीव कालिया का कहना है कि आरोपियों के निर्दोषिता के पर्याप्त सबूत हैं। आरोपियों ने ही अपराध की सूचना सक्षम पदाधिकारियों को कार्यवाही किए जाने के लिए दी थी। उप पंजीयक के आदेश को भी चुनौती दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ होगा |