
29 जघन्य अपराधिक मामलों के आरोपी पीएलएफआई के एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा मुठभेड़ में ढेर,
पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर बंदगांव थाना क्षेत्र के जंगल स्थित तोमरोम गांव के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया ,
पुलिस ने किया भारी मात्रा में हथियार बरामद
चक्रधरपुर। चाईबासा पुलिस ने कुख्यात उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा को मुठभेड़ में मार गिराया। उसके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है।

चाईबासा जिलान्तर्गत विश्वस्त सूत्रों से यह सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर अपने 3-4 दस्ता सदस्यों के साथ चाईबासा जिला के टेबो थाना एवं बंदगाँव थाना के सीमावर्ती जंगली, पहाड़ी क्षेत्र में भ्रमणशील है एवं किसी विध्वसंक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एक विशेष अभियान दल का गठन कर दिनांक 29.11.2024 के अपराह्न से अभियान प्रारंभ किया गया।
अभियान के क्रम में शनिवार दिनांक 30.11.2024 को समय लगभग 09.30 बजे पूर्वाहन में टेबो थाना एवं बंदगाँव थाना के सीमावर्ती क्षेत्र ग्राम तोमरोम के जंगली , पहाड़ी क्षेत्र में रोरो नदी के किनारे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के उग्रवादियों की ओर से सुरक्षा बलों को देखकर गोलाबारी प्रारंभ कर दी गई। आत्मरक्षार्थ हेतु सुरक्षा बलों के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख पीएलएफआई दस्ता के सदस्य पहाड़ एवं घने जंगल का लाभ लेते हुए भाग खड़े हुए।

मुठभेड़ उपरांत आस-पास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान 01 (एक) पीएलएफआईके क्रियावादी का शव एवं हथियार, कारतूस एवं अन्य सामान बरामद की गई। उक्त शव की पहचान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा, पिता-गोला बोदरा, सा०-जिकिलता थाना बंदगाँव, जिला-पश्चिमी सिंहभूम
चाईबासा के रूप में की गई है। संचालित नक्सल विरोधी अभियान जारी है।
मृतक क्रियावादी की विवरणी
1. एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा, पिता-गोला बोदरा, सा०-जिकिलता थाना बंदगाँव, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।
सर्च के दौरान शव के अलावा निम्नलिखित सामान बरामद किया गया है
1. पिस्टल-02
2. 7.65 MM पिस्टल का 04 पीस जिन्दा कारतूस
3. खोखा-02 पीस
4. पी०एल०एफ०आई० लेवी रसीद
5. मोबाईल फोन-07 पीस
6. सिम कार्ड-10 पीस
7. पिट्ठु बैग-01
8. 01,32,240 (एक लाख बतीस हजार दो सौ चालीस)
9. मोटरसाईकिल का चाबी-02 पीस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी किये गये SOP / दिशा-निर्देशो के आलोक में विधि-सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
प्रतिबंधित संगठन पी०एल०एफ०आई० के उग्रवादी एरिया कमांडर रांडुग बोदरा उर्फ लम्बु उर्फ टीरा बोदरा, पिता गोला बोदरा, सा०-जिकिलता थाना बंदगाँव, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के विरुद्ध चाईबासा जिला-खूँटी जिला अन्तर्गत अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार हैं:-
अपराधिक इतिहास
1. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-13/2019, दिनांक-12.06.2019, भा०द०वि० एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट । धारा-384/386/341/323/506
2. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-08/2021, दिनांक-31.05.2021, धारा-147/148/149/332/353/307 भा०द० वि०, 25(1-बी) ए/25 (1-एए)/25 (6)/27/35 आर्ट्स एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
3. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-13/2022, दिनांक-13.04.2022, धारा-147/148/149/385/452/387 /353/307/34 भा० द० वि०, 25 (6) आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
4. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-20/2022, दिनांक-29.06.2022, धारा-384/385 भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए/25 (1-ए)/26 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
5. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-27/2022, दिनांक-19.09.2022, धारा-384/385 भा० द० वि०,25(1-बी) ए/27 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
6. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-31/2022, दिनांक-25.10.2022, धारा-364/302/201/34 भा०द०वि०, एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
7. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या 02/2023, दिनांक-19.01.2023, धारा-147E148/149/307 भा० द० वि०, 27 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
8. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-03/2023, दिनांक-22.01.2023, धारा-147/148/149/307/120बी० भा० द० वि0, 25 (1-बी) ए/25 (6)/26/27/35 आर्ट्स एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
9. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-04/2023, दिनांक-30.01.2023, धारा-147/148/149/385/386/41/120 (बी) भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए/25 (1-ए)/25 (6)/26/35 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए०एक्ट ।
0. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-12/2023 दिनांक-28.03.2023, धारा-387/392/323/341/504 भा०द०वि०, एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
11. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-15/2023, दिनांक-04.04.2023, धारा-302/201/34 भा० द० वि० एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
12. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-17/2023, दिनांक-01.05.2023, धारा-25 (1-बी) एं/35/26 आर्मस एक्ट एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
13. टेबो थाना काण्ड संख्या-11/2022, दिनांक-25.12.2022, धारा-302/201/120 (बी)/34 भा० द० वि०,25(6)/27 आर्मस एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
14. आन्नदपुर थाना काण्ड संख्या-02/2023, दिनांक-10.11.2023, धारा-147/148/149/387 /436/506/120 (बी) भा० द० वि०, एवं 17 सी० एल० ए० एक्ट ।
15. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-32/2023, दिनांक 04.12.2023, धारा-379/384/385/414/120ठ भा०द०वि० 25 (1-बी)/25 (1-ए) / 26 आर्ट्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
16. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-21/2022, दिनांक- 14.07.2022, धारा-384/385 भा० द० वि०, 25(1-बी0)/25 (1-ए)/26 आर्मुस एक्ट एवं 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
17. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-17/2021, दिनांक 04.09.2021, धारा-302/34 भा० द० वि०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
18. बंदगाँव थाना काण्ड संख्या-19/2024 दिनांक 23.10.2024, धारा-317 (5)/3 (5) बी०एन०एस० 25 (1-बी) ए/26/35 आर्मस एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
19. खूंटी था०का०सं०- 95/22, दिनांक 24.05.22, धारा 25 (1-बी) ए०/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
20. मुरहू था०का०सं०- 34/23, दिनांक 21.07.23, धारा 414/468 भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए०/25 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
21. मुरहू था०का०सं०- 37/23, दिनांक- 28.07.23, धारा- 341/323/385/387/427 भा०द०वि०, 25 (1-ए)/25 (1-बी)ए/25 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
22. मुरहू था०का०सं० 39/23, दिनांक 06.08.23, धारा 386 भा०द०वि० ।
23. मुरहू था०का०सं०- 50/23, दिनांक
08.09.23, धारा 386 भा०द०वि०, 25 (1-बी) ए० / 25 (6)/25/35 आर्म्स
एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
24. मुरहू था०का०सं० 73/23, दिनांक 07.12.23, धारा 414/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट ।
25. मुरहू था०का०सं०- 28/24, दिनांक सी०एल०ए० एक्ट। 04.04.24, धारा 25 (1-बी) ए० / 26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17
26. अड़की था०का० सं०- 24/24, दिनांक 09.04.24, धारा 25 (6)/25 (1-बी) ए०/35 आर्म्स एक्ट एवं 17
सी०एल०ए० एक्ट।
27. मुरहू था०का०सं०- 24/24, दिनांक 30.03.24, धारा-385/387/356/34 भा०द०वि०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
28. रनिया था०का०सं०- 14/24, दिनांक 17.04.24, धारा-385/387/356/120 (बी)/34 भा०द०वि०, 25(1-बी) ए०/ 26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट।
29. मुरहू था०का०सं०- 63/24, दिनांक 20.11.24, धारा-111 (2) (ii) / 140(2)/308(5)/333/324(4)/3(5) बीएनएस 2023, एवं 17 सीएलए एक्ट।