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जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले मे बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही,

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थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा जिला बदर हुए अनावेदक पुहपुटरा लखनपुर निवासी अमोल राजवाड़े कों किया गया गिरफ्तार।
 अनावेदक कों जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा 01 वर्ष के लिए सरगुजा जिला सहित अन्य आस पास के 05 जिलों से किया था जिला बदर।
आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बी.एन.एस. एवं धारा 14 रा.सु.का.1990 के तहत की गई कार्यवाही।
आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2022 मे दर्ज कोयले के अवैध उत्तखन्न, चोरी एवं परिवहन करने के मामले मे भी किया गया गिरफ्तार, आरोपी घटना दिनांक के पश्चात से चल रहा था फरार।
आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही।

आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 26/11/24 कों थाना गांधीनगर पुलिस टीम कों दौरान पेट्रोलिंग जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि जिला बदर हुआ व्यक्ति पुहपुटरा लखनपुर निवासी अमोल राजवाड़े थाना छेत्र मे घूम रहा हैं, सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला बदर हुए अनावेदक अमोल राजवाड़े की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किये जाने पर अपना नाम अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 32 वर्ष साकिन पुहपुटरा चिलबिलपारा थाना लखनपुर का होना बताया,

पुलिस टीम द्वारा आरोपी से जिला बदर होने के बावजूद प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने के पूर्व पुर्वानुमति होने अथवा वैध दस्तावेज की मांग की गई जो अनावेदक द्वारा कोई वैध दस्तावेज या पूर्वानुमति पेश नहीं किया गया, आरोपी अमोल राजवाड़े द्वारा जिला दण्डाधिकारी सरगुजा छ.ग. के आदेश की अवहेलना कर जिला बदर होने के बावजूद बिना वैध अनुमति जिला प्रवेश कर जिले मे घूमते मिलना पाये जाने पर एवं आमनागरिकों मे छोभ उत्पन्न किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 699/24 धारा 233 बी.एन.एस. एवं धारा 14 रा.सु.का.1990 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता हैं।

⏩ आरोपी अमोल राजवाड़े के विरुद्ध थाना गांधीनगर मे वर्ष 2022 मे ग्राम रनपुरकला छेत्र मे प्रवाहित घुनघुट्टा नदी पर जेसीबी से कोयला का अवैध उत्तखन्न कर ट्रैक्टर से चोरी कर अवैध परिवहन करने के मामले मे थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 442/22 धारा 379, 34 भा.द.वि., 21(1) खान एवं खनिज अधिनियम का अपराध दर्ज किया गया था, प्रकरण मे पूर्व मे 03 आरोपी अकबर, हसन रजा एवं अखिलेश राजवाड़े कों गिरफ्तार किया गया था,

प्रकरण के आरोपी अमोल राजवाड़े के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर जेसीबी मशीन लगाकर अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में कोयला उत्खनन कर परिवहन व बिक्री अवैध लाभार्जन किया जा रहा है जिससे शासन को अत्यधिक हानि हुई है, उक्त प्रकरण मे आरोपी घटना दिनांक से फरार चल रहा था, उक्त प्रकरण मे भी आरोपी अमोल राजवाड़े आत्मज गोविन्द राम राजवाड़े उम्र 32 वर्ष साकिन पुहपुटरा चिलबिलपारा थाना लखनपुर कों पकड़कर घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किया गया, जो आरोपी द्वारा घटना कारित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से प्रकरण मे गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड मे भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल आरक्षक रविन्द्र साहू, पंकज लकड़ा, सैनिक अनिल साहू सक्रिय रहे।

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