छत्तीसगढ़

कोरिया पुलिस द्वारा आबकारी एक्ट के तहत 02 अलग-अलग प्रकरणों में 34(2) की कार्यवाही

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बिक्री हेतु आरोपी के घर में रखे अंग्रेजी शराब को किया गया जप्त, दूसरे प्रकरण में बिक्री के लिए ले जा रही महुआ शराब भी किया गया जप्त

धारा – 34(2) आबकारी एक्ट

अभियुक्तगण का नाम-
01. शंकर सिंह आ. स्व. शिव बरन सिंह उम्र 36 वर्ष सा. पोड़ी (ठिहाईपारा) चौकी पोड़ी बचरा थाना बैकुंठपुर
02. संतोषी राजवाड़े पति राजेश राजवाड़े निवासी ओड़गी डकईपारा, थाना बैकुंठपुर (छ०ग०)

जप्त सामग्री –
01. 52 नग गोवा स्पेशल विस्की 180 ml कुल अंग्रेजी शराब की मात्रा 9 लीटर 360 ML
02. 06 लीटर हाथ भट्ठी से निर्मित महुआ शराब

पुलिस अधीक्षक कोरिया द्वारा जिला कोरिया के क्षेत्र अंतर्गत अवैध कारोबार के विरुद्ध अंकुश लगाकर निरंतर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके परिणाम स्वरुप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में दिनांक 16 जून 2024 को चौकी पोड़ी बचरा की एक टीम आबकारी एक्ट की कार्यवाही हेतु मय किट सामग्री के साथ देहात रवाना हुए थे। जैसे ही उक्त टीम पोड़ी बस स्टैंड के पास पहुंची तो मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पोड़ी (ठिहाईपारा) निवासी शंकर सिंह आ. स्व. शिव बरन सिंह अपने घर में अंग्रेजी शराब रखकर बिक्री कर रहा है।

जिस पर उक्त टीम मुखबीर के बताये स्थान पर तत्काल रवाना हुई एवं मुखबीर के बताये अनुसार उक्त टीम मौके पर पहुंची एवं अभियुक्त के घर पर घेराबंदी किया गया, जहाँ अभियुक्त शंकर सिंह अपने घर पर उपस्थित मिला किन्तु अंग्रेजी शराब घर पर बिक्री करने से इन्कार कर पुलिस को काफी उलझाने का प्रयास किया।

पुलिस की टीम द्वारा चतुराई से पूछताछ करने पर आरोपियों शंकर सिंह वास्तविकता बताने में विवश होकर गोवा अंग्रेजी शराब घर में रखकर बिक्री करना कबूल किया, जो कि अपने घर पर सफ़ेद रंग के झोले में बांधकर रखा था। सफ़ेद रंग के झोले की तलाशी ली गई, तलाशी में 52 नग गोवा स्पेशल विस्की 180 ml कुल अंग्रेजी शराब की मात्रा 9 लीटर 360 ML को जप्त किया गया है।

अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

इसी तरह उसी दिवस दिनांक 16 जून 2024 को ही थाना बैकुंठपुर की एक टीम आबकारी एक्ट की कार्यवाही हेतु मय किट सामग्री बैकुंठपुर टाउन की ओर रवाना हुए थे, जैसे ही वह ओड़गी नाका के पास पहुँचे, उसी दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि ओड़गी डकईपारा निवासी संतोषी राजवाड़े पति राजेश राजवाड़े हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब एक झोले में रखकर बिक्री करने हेतु झुमका डैम की ओर जा रही है।

जिस पर उक्त टीम मुखबीर के बताये स्थान पर तत्काल रवाना हुई एवं मुखबीर के बताये अनुसार उक्त टीम मौके पर पहुंची, जहाँ पर आरोपी को घेराबंदी कर उससे पूछताछ किया गया। अभियुक्त के पास रखे झोले की तलाशी लेने पर झोले में रखे 05 लीटर क्षमता वाला जरिकेन में 05 लीटर एवं 01 लीटर पारदर्शी प्लास्टिक बॉटल में 01 लीटर कुल 06 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित शराब को आरोपी के पास से जप्त किया गया है।

अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किया गया है।

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