छत्तीसगढ़

जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले मे बिना वैध अनुमति प्रवेश करने वाले आरोपी पर सरगुजा पुलिस की सख्त कार्यवाही


थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा जिला बदर हुए अनावेदक बाबूपारा मणीपुर निवासी आदित्य यादव उर्फ़ लल्ला कों किया गया गिरफ्तार

अनावेदक कों जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा 01 वर्ष के लिए सरगुजा जिला सहित अन्य आस पास के 05 जिलों से किया था जिला बदर

आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बी.एन.एस. एवं छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत की गई कार्यवाही

आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध लगातार की जा रही सख्त वैधानिक कार्यवाही

आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त आरोपियों पर सरगुजा पुलिस द्वारा लगातार सख़्ती से कार्यवाही कर आरोपियों की धरपकड़ की जा रही हैं, इसी क्रम मे मामले का संछिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 18/11/24 कों थाना मणीपुर पुलिस टीम कों जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि जिला बदर हुआ व्यक्ति बाबुपारा मणीपुर निवासी आदित्य यादव उर्फ़ लल्ला आस पास मे घूम रहा हैं, सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बाबुपारा बीएसएनएल ऑफिस के पास पहुचे जहा आदित्य यादव उर्फ़ लल्ला मिला,आरोपी से पूछताछ किये जाने पर अपना नाम आदित्य यादव उर्फ़ लल्ला आत्मज सुदामा यादव उम्र 25 वर्ष साकिन बाबुपारा मणीपुर का होना बताया

पुलिस टीम द्वारा आरोपी से जिला बदर होने के बावजूद प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने के पूर्व पुर्वानुमति होने अथवा वैध दस्तावेज की मांग की गई जो अनावेदक द्वारा कोई वैध दस्तावेज या पूर्वानुमति पेश नहीं किया आरोपी आदित्य यादव साकिन बाबुपारा थाना मणीपुर के द्वारा जिला दण्डाधिकारी सरगुजा छ.ग. के आदेश की अवहेलना कर जिला बदर होने के बावजूद बिना वैध अनुमति जिला प्रवेश कर जिले मे घूमते मिलना पाये जाने पर एवं आमनागरिकों मे छोभ उत्पन्न किये जाने पर आरोपी के विरुद्ध थाना मणीपुर मे अपराध क्रमांक 356/24 धारा 233 बी.एन.एस. एवं छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी कों गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जाता हैं।

सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक अखिलेश सिंह, सहायक उप निरीक्षक बबलू कुजूर, प्रधान आरक्षक सतीश सिंह, आरक्षक अतुल शर्मा, कुश सोनी शामिल रहे।

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